Monday, May 31, 2021

तीसरी लहर के मद्देनजर छोटे बच्चों के लिए एमसीएच विंग में तैयार होंगे पीकू और नीकू वार्ड

बीकानेर बुलेटिन




जिला कलक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा

बीकानेर, 31 मई। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर छोटे बच्चों के लिए कोविड अस्पताल में की जाने वाली पूर्व तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की।

एमसीएच विंग के वार रूम में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के दौरान छोटे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके मद्देनजर पीबीएम प्रशासन द्वारा छोटे बच्चों के इलाज से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं 10 जून तक कर ली जाएं।

 उन्होंने बताया कि एमसीएच विंग में बच्चों के लिए 50 आईसीयू बैड के विशेष वार्ड तैयार किए जाएंगे। इनमें 25-25 बैड के पीडियाट्रिक इंटेसिव केयर यूनिट (पीकू) तथा  नियो नेटल इंटेसिव केयर यूनिट (नीकू) वार्ड होंगे। आवश्यकता पड़ने पर पीकू वार्ड में 15-16 साल तक के बच्चों को एडमिट किया जाएगा। वहीं नीकू वार्ड में नवजात बच्चों को रखा जाएगा।  
जिला कलक्टर ने बताया कि एमसीएच विंग में 50 आईसीयू बैड के अलावा बच्चों के लिए आॅक्सीजन युक्त 100 बैड भी विकसित किए जाएंगे। इन वार्डों के लिए वेंटीलेटर, बाईपेप, पल्स आॅक्सीमीटर, विशेष मास्क सहित अन्य आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों तथा आॅक्सीजन सप्लाई से संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने पीबीएम अधीक्षक को समूची व्यवस्थाओं की माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डाॅक्टर्स की प्रभावी भूमिका के मद्देनजर जिले में दूसरी लहर पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। अब तीसरी संभावित लहर को देखते हुए ‘टीम भावना’ के साथ काम किया जाए।

जिला कलक्टर ने कहा कि पीबीएम अस्पताल में विभिन्न मदों से बनने वाले आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण एक महीने में करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कोविड अस्पताल में वर्तमान में भर्ती मरीजों तथा उनकी स्थिति के बारे में जाना। इस दौरान नगर निगम आयुक्त एएच गौरी, मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डाॅ. मुकेश चंद्र आर्य, पीबीएम अधीक्षक डाॅ. परमिंदर सिरोही, डाॅ. बी. के. गुप्ता, डाॅ. सुरेन्द्र वर्मा, मुकेश बेनीवाल, डाॅ. सोनाली, डाॅ. शंकर जाखड़, डाॅ. जीएस तंवर आदि मोजूद रहे।

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पान मसाला में मैग्नेशियम कार्बोनेट, रजनीगंधा, शिखर समेत 11 ब्रांड बैन

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राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान पसालों पर लगे बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर जारी हुए इस आदेश के मुताबिक, इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला. जिससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है.

हेमंत सोरेन सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान पसालों पर लगे बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इन मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने की वजह से प्रतिबंध लगाया. दरअसल, झारखंड में 11 पान मसालों पर बैन 8 मई 2020 को लगाया था जिसे अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने इस आदेश को जारी किया है.

झारखंड सरकार के इस आदेश में कहा गया कि सरकार के इस आदेश का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश में कहा गया है कि 2019-20 में प्रदेश के अलग-जिलों से 41 प्रकार के पान मसालों के ब्रांड सैंपल्स को लिया और उनको चेक किया गया था. जांच में इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी. 



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बीकानेर:PNB का हाथ -मानवता के साथ

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कोरोना महामारी के दौरान आम जन को सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य उपकरणो की जरूरत पड़ी है तथा कोरोना पीक के दौरान कई अस्पतालों मे इनकी कमी महसूस  की गयी ,दिनांक 31.05.2021 को पंजाब नेशनल बैंक मण्डल बीकानेर के मण्डल प्रमुख श्री संजीव सिंह ने समय की नजाकत को देखते हुए CSR एक्टिविटी की कड़ी मे डॉ पिंटू नाहटा , डॉ देवेंद्र अग्रवाल,डॉ दिनेश चौधरी,डॉ बुडा़निया की उपस्थिति मे PBM अस्पताल मे 10 व्हील चेयर भेंट किये  | बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री रामप्रताप गोदारा ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक इस मुश्किल घड़ी मे कोरोना वार्रियर की तरह लगातार आम जन को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के साथ साथ समाज सेवा मे भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है एवं मानव सेवा परमों धर्म की तर्ज पर कार्य करते हुए अलग अलग तरह की CSR एक्टिविटी अनवरत कर रहा है इस से पहले मार्च 2021 मे पंजाब नेशनल बैंक मण्डल बीकानेर ने PBM अस्पताल  मे 20 व्हील चेयर ,20 स्ट्रेचर एवं 30 पंखे भेंट किए थे | उप मण्डल प्रमुख विष्णुलाल बाना ने बताया कि आज दिनांक 31.05.2021 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राजस्थान के 19 जिलों के विभिन्न अस्पतालों मे व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक उपकरण  भेंट किए जा रहे है जिनमे से पंजाब नेशनल बैंक मण्डल बीकानेर के तीन जिले बीकानेर,नागौर एवं जैसलमर सम्मिलित है | रानी बाज़ार शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक चन्द्र कान्त व्यास ने बताया कि डॉक्टर नोमान की प्रेरणा से कार्डिएक हॉस्पिटल में दिया गए है  प्रबन्धक परीक्षित भार्गव भी मौके पर पर उपस्थित रहे एवं व्यवस्था करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई |

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बीकानेर: पुलिस को मिली बड़ी सफलता,ईनामी अपराधी गिरफ्तार

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बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो साल से फरार चल रहा ईनामी अपराधी को दस्तायाब किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शेलेंद्र सिंह इंदौलिया द्वारा गठित टीम ने उदासर कैंट निवासी पूर्ण सिंह को पकड़ा।पुलिस की विशेष टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी प्राप्त सूचना के अनुसार आसूचना संकलन व तकनीकी विश्लेषण करते हुए पूर्ण सिंह को शहर के कई शराब ठेकों पर आते जाते देखा गया। अपराधी को बीकानेर शहर से दस्तयाब कर थानाधिकारी कोलायत अजय कुमार को सुपुर्द किया।आरोपी पर बीकानेर के थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं।

ये रहे टीम में शामिल

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह की अगुवाई में सहायक उप निरिक्षक रामकरण सिंह,एचसी कानदान ,अब्दुल सतार,महावीर सिंह,साईबर सैल के दीपक यादव,कानि लखविन्द्रसिंह, वासुदेव, योगेन्द्र,दिलीप सिंह,सवाई सिंह,पूनमचंद ने पूर्ण सिंह को दस्तयाब किया।






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प्रदेश में 2 जून से अनलॉक की शुरूआत जारी हुई गाइडलाइंस

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जयपुर, 31 मई राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोवि संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेंगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 80 प्रतिशत से कम होगा।

नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, यह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक लो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।

राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों सीमित छूट दी गई है।

जैसे-जैसे एक्टिव कैसेज की संख्या में कमी आएगी छूट का दायरा और बढ़ेगा। त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश :

● राज्य में एक्टिव कैसो की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

• लॉकडाउन के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध (Rule of Five) लागू रहेगा।

प्रतिबंधित गतिविधियां

• प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि शादी समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार समारोह डीजे वाचत एवं निकासी तथा प्रतिमांज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।

• विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हेल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।

● विवाह में हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

● शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों/मेली/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।

● सिनेमा डॉल्स/पियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम / स्विमिंग स/ज मनोरंजन पार्क / पिकनिक स्पॉट / समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान

वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल फिलहाल खोलने अनुमति नहीं • समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

• सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

अनुमत गतिविधियां -

• प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से साथ 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। 

• प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिको की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास e-intimation के माध्यम से Sell Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन सुविधा हो।

• सभी निजी चिकित्सालय लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं सीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।

● विवाह में बैण्ड बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस त्योहारों / मेलो/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना इबादत प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना इबादत प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।

• सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / ऑडिटोरियम / स्विमिंग मनोरंजन पार्क / पिकनिक स्पॉट / समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान

पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक / कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो टेम्पो ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

अनुमत गतिविधियां -

प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्राप्त 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिको की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिको के पास e-intimation के माध्यम से Sell-Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं.. अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधि गतिविधिया
जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। 

● प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्राप्त 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।


सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।

इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक को गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते को संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिको संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेलिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होगी। 

• निजी सुरक्षा की भी अनुमति होगी।

• सार्वजनिक परिवहन माल ढुलाई पाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल / डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

• एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।

• समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।

• पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक / श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in ->e-Intination Industries के माध्यम से self generate कर आईडी / One Hour Transit Puss (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/ निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भय सील सभी कार्मिकों / श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।

कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकाने एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेगी।

● साथ ही अन्य दुकाने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः बजे तक खुल सकेंगे।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकाने और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।

राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

ठेले साइकिल, रिक्शा ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल मैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।

• स्ट्रीट वेण्डर पड़ी रेहडी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 8 से प्राप्त 11 बजे तक अनुमत रहेगा।

● मण्डियां फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।

● डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 5 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।

• फार्मास्यूटिकल्स ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दयाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

● रबी की फसलों की मंडियों में आपका समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधिया फोड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुगत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा

बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक (Alternate) व्यवस्था / डी कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे। 

• ऐसे बाजार जहां केवल है, लेकिन तानुकूलित नहीं है, उनमें स्थित दुकानें अपदा व्यवसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे जैसे मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर

एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।


बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश -

शहरी क्षेत्र:

• पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो तो गठित किया जाए।

संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के

साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे।

कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी यदि व्यापक

स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। 

• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे तहसील/ उपखण्ड मुख्यालय / पंचायत समिति मुख्यालय जहा आबादी अधिक है एवं दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा है, उन्हें खोले जाने की स्थिति

ग्रामीण क्षेत्र

में अधिक भीड़ का आना संभावित है। उक्त क्षेत्रों में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही व्यवस्था लागू होगी।

ऐसे गांव जहां पर आबादी काफी है एवं दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए अनुशासन

कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल के साथ बाजारों को खोलना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बाजारों को खोलने के लिए सुरक्षा मानक :

• बाजारों में जन अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार

मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार दुकान के बाहर अंदर गोल बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेसिंग की पालना बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।

दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मारक पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान

जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन / ग्राम स्तरीय कोर कमेटी / JET Volunteers का एक (बॉट्सअप ग्रुप बनाया जायेगा जो बाजारा/ दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविठ उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा।

• भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।

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MMCS:आज पंजीकरण की अंतिम तिथि

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है आज अगर पंजीकरण करवाते हैं तो अगले ही दिन से लाभ मिलने लगेगा। इसके बाद भी पंजीकरण जारी रहेगा लेकिन बीमा कवर का लाभ 1 अगस्त से मिलेगा। 

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बीकानेर:18+ टीकाकरण को लेकर आई ये खबर

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बीकानेर। बीकानेर में 18+ आयु वर्ग में वैक्सिनेशन को लेकर इंतजार काफी लम्बा चला गया हैं। RCHO डॉ. राजेश गुप्ता से मिली जानकारी अनुसार बीकानेर में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन स्लाॅट ऑपन नहीं होगा। बीकानेर चिकित्सा विभाग के पास 18+ आयु वर्ग के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

45+ आयु वर्ग में वैक्सिनेशन होगा। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग डोज लगेगी। कहीं Covaxin तो कही COVISHIELD लगेगी

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बीकानेर के देशनोक में नवीन उप तहसील को मंजूरी

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जयपुर, 31 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले के देशनोक में नवीन उप तहसील के सृजन को मंजूरी दी है।

श्री गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों में आसानी होगी। नवीन उप तहसील देशनोक में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 9 पटवार मण्डल एवं 22 राजस्व ग्राम शामिल होेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट सत्र के दौरान विभिन्न तहसीलों एवं उप तहसीलों के सृजन की घोषणाएं की थी। इन घोषणाओं के दृष्टिगत देशनोक में नई उप तहसील के सृजन को मंजूरी दी गई है। 

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कोरोना अपडेट:जारी हुई रिपोर्ट, कम हो रहा है कोरोना

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दिनांक: 31-5-2021

कुल सेम्पल- 811
पॉजिटिव-  34
रीकवर-.  332
कुल एक्टिव केस- 1363
कोविड-केयर सेंटर- 31
हॉस्पिटल- 391
होम क्वारेन्टइन- 946
कन्टेन्टमेंट जोन- 09
143  माइक्रो कंटेनमेंट

बीकानेर में कोरोना धीरे धीरे मंद होता जा रहा है जो कि सुखद ख़बर है। सुबह पहली रिपोर्ट में 22 संक्रमित मिले थे। अभी मिली जानकारी अनुसार दूसरी रिपोर्ट में 12 कोरोना पाॅजिटिव मिलें हैं। इस तरह आज कुल 811 सेम्पल में 34 पॉजिटिव सामने आये है।




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बीकानेर:पीबीएम में बनने वाले 400 बेड के अस्पताल का गौ पूजन कर हुवा भूमि शुद्धि करण

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निर्माण कार्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को दूर करता है गौ पूजन :- विशोकानंद भारती महाराज

किसी भी निर्माण कार्य में सबसे अधिक महत्त्व प्रकृति का होता है और प्रकृति के दोष से बचने का एक मात्र उपाय निर्माण स्थल पर गायों व नंदी का पूजन यह शब्द श्रीमति सी.एम. मूंधड़ा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पीबीएम हॉस्पिटल परिसर में प्रस्तावित मेडिसिन विंग हेतु आवंटित भूमि पर गौ पूजन कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज ने कहे | ट्रस्ट के प्रतिनधि द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि श्रीमती सी.एम. मूंधड़ा चेरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के.एल. मूंधड़ा द्वारा 400 बैड की मेडिसिन विंग का निर्माण करवाया जा रहा है जिसका पूरा लाभ बीकानेर संभाग के मरीजों को मिलेगा।

 इस प्रस्तावित अस्पताल भवन में 50 बैड के लग्जरी कोटेज, 8 वार्ड, 40 बैड का आईसीयू, 2 आईसोलेशन वार्ड, ट्रेनिंग होल, 8 डॉ. चेंबर, पूरे बेसमेंट में कार पार्किंग एरिया, रोगियों की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट, 4 सीढियां, रेम्प, 2 लाख लीटर का अंडरग्राऊंड वाटर टेंक, ओवर हेड वाटर टेंक, फायर फाइटिंग सिस्टम, जेनरेटर सेट रूम व रोगियों के लिए केन्टीन का निर्माण करवाया जाएगा । 

कार्यक्रम में गायों एवं नंदी की व्यवस्था श्री कृष्ण गौशाला संस्थान पलाना के परताराम चौधरी द्वारा की गई और शीघ्र ही कोरोना महामारी का प्रभाव हटते ही भूमिपूजन कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा ।

इस अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कोलेज प्राचार्य डॉ. मुकेश आर्य, पीबीएम मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. बी.के. गुप्ता, डॉ. संजय कोचर, नगर निगम आयुक्त ए.एच. गौरी, कमल कल्ला, जुगल राठी, डॉ जितेंद्र आचार्य, विनोद जोशी, ओमप्रकाश करनानी, डॉ. प्रकाश ओझा, वीरेंद्र किराडू, नरेश मित्तल, किशन मूंधड़ा, मनीष तापड़िया एवं कृष्ण गौशाला संस्थान पलाना के पन्नाराम, रामचंद्र, रामलाल, मदनलाल एवं पुरखाराम आदि उपस्थित हुए ।

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बीकानेर:नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को जेल

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रोही उडसर के खेत में एक नाबालिगा के साथ सामुहिक बलात्‍कार करने के दोनों आरोपियों को न्‍यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। जसरासर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को रविवार की देर शाम पौने सात बजे गिरफतार करने के बाद सोमवार दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया।

थानाधिकारी ने बताया कि सामुहिक दुष्‍कर्म के इस मामले में आरोपी शैरुणा थाना क्षेत्र में सांवतसर निवासी 25 वर्षीय सुभाष बिश्‍नोई पुत्र रामस्‍वरूप तथा दूसरे आरोपी छतरगढ में 9केएलउी मूल का हाल सावंतसर निवासी 18.6 वर्षीय धर्माराम बिश्‍नोई पुत्र लालूराम को रविवार देर शाम साढे सात बजे गिरफतार किया गया।

उन्‍होंने बताया‍ कि दोनों आरोपियों को रविवार की रात को हवालात में रखा गया, सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश के तहत जेल भिजवाया गया है।

जानकारी में रहे कि पीडिता ने शुक्रवार 28 मई को दोपहर बाद 4 बजे दर्ज मामले में पुलिस को बताया था कि आरोपी सुभाष बिश्‍नोई व आरोपी धर्माराम बिश्‍नोई ने गुरुवार 27 मई की रात को 8 बजे जसरासर की रोही उडसर में उसके खेत पर पहुंचकर पीडिता के चाचा को पीटा तथा नाबालिगा परिवादिया से बारी बारी जबरन दुष्‍कर्म किया।

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376डीए, 450 323 व पोक्‍सो एक्‍ट 5जी/6 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच सीओ नोखा नेमसिंह चौहान कर रहे हैं।

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बीकानेर:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 जून से मिलेंगे गेहूं

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बीकानेर, 31 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 जून से  प्रति सदस्य 10 किग्रा गेहूं का वितरण किया जाएगा।

जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 2 लाख 91 हज़ार 184 राशन कार्ड धारक सम्मिलित हैं। इस योजना के तहत 1 जून से  अंत्योदय अन्न योजना में रजिस्टर्ड परिवारों को 35 किलो, बीपीएल तथा एसबीपीएल परिवारों के प्रति सदस्य को 5 किलो गेहूं 1 रू प्रति किलो की दर से तथा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलो गेंहू प्रति सदस्य 2 रू प्रति किलो की दर से वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई का गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल सभी परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क वितरण करवाया जायेगा।

महला ने बताया कि जिले में कार्यरत 854 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से गेहूं वितरण कार्य करवाया जायेगा। समस्त उचित मूल्य दुकानों को निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ता सप्ताह में हर दिन दुकानों को खुली रखेंगे व राशन वितरण कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए करेंगे।

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अनलॉक राजस्थान:कल से कुछ गतिविधियों को दी जा सकती है राहत,आवाजाही में छूट की उम्मीद, सभी प्रकार की दुकानें सुबह 6 से....

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राजस्थान में कल से मिनी अनलॉक:आज शाम जारी होगी नई गाइडलाइन, दुकानें खुलने का समय बढ़ेगा; आवाजाही में छूट की उम्मीद

जयपुर@ राजस्थान में कोरोना के कारण बिगड़े हालात अब काबू होते दिख रहे हैं, ऐसे में अब यहां भी 1 जून से मिनी अनलॉक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ गया है, ऐसे में यहां अनलॉक में दिक्कत नहीं है। 1 जून से मिनी अनलॉक ही होगा, जिसमें मौजूदा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के अलावा बाजार में कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्रियों ने भी व्यापार और आवाजाही में छूट देने की मांग की है।

गृह विभाग ने अनलॉक की गाइडलाइन तैयार कर ली है। आज शाम इसे मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा। प्रदेश में 8 जून तक लॉकडाउन है, इसलिए ज्यादा छूट मिलने के आसार नहीं हैं। राजस्थान में 17 अप्रैल से ही बाजार बंद हैं। राशन, खाद्य सामग्री, मेडिकल, दूध, फल-सब्जी और मंडी के अलावा सब कुछ बंद है।

गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अनलॉक के पहले चरण में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी जैसी दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तय है। किराना दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। कम भीड़ वाली दुकानों को अनुमति मिलेगी।

मिनी अनलॉक के तहत पहले फेज में एक्सपर्ट्स ने कुछ बंदिशें ही हटाने का सुझाव दिया है। इसके आधार पर ही गाइडलाइन तैयार की गई है। पहले से जिन दुकानों और गतिविधियों को छूट मिल रही है, उनकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। 8 जून के बाद ज्यादा छूटें मिलेंगी।


इन 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम, यहीं छूट मिलने के आसार
प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजीटिविटी रेट 5% से नीचे आ गया है। इनमें अजमेर, नागौर, झालावाड़, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, भरतपुर,धौलपुर, दौसा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चितौड़गढ़ और राजसमंद शामिल हैं। नई गाइडलाइन में इन्हें ही रियायत मिलने की उम्मीद है।

आवागमन पर रोक हट सकती है, निजी वाहनों को अनुमति संभव 
अनलॉक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर लगी रोक हट सकती है। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल सकती है
गर्मी के सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलना तय है। इनके साथ पंखा, AC, कूलर रिपेयरिंग की दुकानों को भी अनुमति मिलना तय है। कई व्यापारिक संगठन भी इसकी मांग कर रहे थे।

पूरे प्रदेश में एक साथ अनलॉक या संक्रमण दर के आधार पर छूट, इस पर CM करेंगे फैसला

प्रदेश में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की गाइडलाइन में ही 1 जून से अनलॉक का जिक्र किया गया है। पहले सरकार की रणनीति चुनिंदा जिलों में अनलॉक की शुरुआत करने का था। पर अब सरकार ने रणनीति बदल दी है। अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जिलों में अनलॉक लागू करने का सुझाव दिया गया है। इस पर आज ही मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होगा कि पूरे प्रदेश में एक तरह की छूट दी जाए या संक्रमण रेट के हिसाब से अनलॉक किया जाए।

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कल से बदलेंगे गैस सिलिंडर और बैंक लेनदेन सहित ये नियम

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जरूरी खबर: कल से बदलेंगे गैस सिलिंडर और हवाई सफर सहित ये पांच नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर -
एक जून 2021 से भारत में पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है।  

कल से जनता को गैस सिलिंडर की कीमत में राहत मिल सकती है, वहीं अगर सरकारी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए, तो यह महंगाई के इस दौर में उनके लिए एक और झटका होगा। इसके साथ ही कल से हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा है। करदाता एक जून से छह जून तक आयकर विभाग का वेब पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रहा है और गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज भी समाप्त हो जाएगी। 

बदलेंगे सिलिंडर के दाम
तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। इसलिए एक जून 2021 से देशभर में सिलिंडर की कीमत घट या बढ़ सकती है। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। रसोई गैस सिलिंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर कंपनियां हर महीने नए रेट्स जारी करती हैं। (https://iocl.com/Products/IndaneGas.aspx) इस लिंक पर आप अपने शहर के गैस सिलिंडर के दाम चेक कर सकते हैं।

छह जून तक बंद रहेगा आयकर विभाग का वेब पोर्टल
अगले महीने की शुरुआत में आयकर विभाग करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा। विभाग के सिस्टम विंग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। करदाता एक जून 2021 से मौजूदा वेबसाइट (incometaxindiaefilling.gov.in) पर लॉगइन नहीं कर सकेंगे। नई वेबसाइट के लिए आप INCOMETAX.GOV.IN पर विजिट कर सकते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदला चेक पेमेंट से जुड़े नियम
बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। यह नियम एक जून 2021 से प्रभावी होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से निश्चित रकम से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकंफर्म करना होगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकंफर्म करना होगा, जब वह दो लाख रुपये या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेगा।

खत्म हो रही है गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज
गूगल के फोटो गैलरी एप गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज खत्म हो रही है। इसका एलान कंपनी ने पिछले साल नवंबर में ही किया था कि वह गूगल फोटोज के साथ मिलने वाली अनलिमिटेड स्टोरेज को खत्म करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो यूजर्स जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 जीबी स्टोरेज से अधिक स्टोरेज चाहते हैं उन्हें अलग से स्टोरेज खरीदनी होगी। अभी तक Google Photos में यूजर्स हाई क्वॉलिटी में अनलिमिटेड फोटो अपलोड कर सकते है

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जिला कलक्टर ने किया ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ अभियान के पेम्फलेट का विमोचन,जनसंपर्क विभाग द्वारा किए गए प्रकाशित

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बीकानेर, 31 मई। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ अभियान से संबंधित पेम्फलेट का विमोचन सोमवार को जिला कलक्टर नमित मेहता ने किया। इन पेम्पलेट्स का प्रकाशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा करवाया गया है।

इस दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में कोविड प्रबंधन के साथ, जागरुकता की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत वृहद् अभियान चलाकर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास किए गए हैं। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रारम्भ हुए ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ अभियान का गांव स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक ब्लाॅक में प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा तथा गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला निगरानी समितियां बनाने, सारे आयोजन एवं मेल मिलाप बंद रखने, हल्की खांसी, जुकाम, बुखार पर मरीज को आइसोलेशन में रखने और चिकित्सक को दिखाने, घर-घर सर्वे, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरुक होने के साथ दूसरों को भी प्रेरित करना जरूरी है।

जागरुकता अभियान समन्वयक राजेन्द्र जोशी ने कहा कि सघन गतिविधियों से आमजन में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जागरुकता आई है। यह गतिविधियां सतत रूप से संचालित की जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए, सोशल डिसटेंसिंग रखने के साथ कोविड प्रोटोकाॅल की पालना करे। इन्हीं प्रयासों से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा।

सहायक निदेशक (जनसंपर्क) हरिशंकर आचार्य ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्र में एनसीसी और स्काउट के माध्यम से यह पेम्फलेट्स घर-घर वितरित किए जाएंगे। उन्होंने जनसंपर्क विभाग द्वारा जागरुकता से संबंधित अब तक आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, नगर निगम आयुक्त ए एच गौरी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ मुकेश आर्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ चाहर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ बी एल मीणा आदि मौजूद रहे।

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