Friday, January 20, 2023

पहले पत्नी को मारा, फिर खुद भी खाया जहर, लेकिन बच गया, अब आजीवन कारावास

बीकानेर बुलेटिन




बीकानेर। नौ साल पहले पत्नी के सिर पर वार कर हत्या करने वाले पति को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न मामलात) की पीठासीन अधिकारी रश्मि आर्य ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार, न्यायाधीश ने अभियुक्त शेखसर निवासी मुखरामदास पुत्र ओमदास को अपनी पत्नी सरोज की हत्या करने का दोषी करार दिया है। आरोपी को भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वाहिद अली ने न्यायालय में 20 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं, 39 दस्तावेज पेश किए गए।

शरीर में कई जगह लगी थी चोटें

सरोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले। साथ ही मौत सिर में गंभीर चोट होने से होना प्रमाणित हुआ। आरोपी महिला को लंबे समय से परेशान कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुखरामदास ने खुद भी जहर व शराब का सेवन कर लिया, जिससे उसे तीन दिन तक पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तबीयत सही होने एवं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा।

यह है मामला

कालू निवासी जगदीश पुत्र रेवंतदास स्वामी ने कालू थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई मनीरामदास की पुत्री सरोज (22) की शादी शेखसर निवासी मुखरामदास पुत्र ओमदास स्वामी के साथ तीन साल पहले (2010) में की गई थी। दहेज के लिए सरोज के साथ ससुराल में मुखरामदास ने मारपीट की। तब गांव के चार-पांच मुख्य लोगों की ओर से समझाइश की गई। तब मुखरामदास ने सरोज को जान से मारने की धमकी दी। 25 अगस्त, 2013 को सुबह आठ बजे ओमदास की ढाणी में सोहनदास दूध लेने के लिए पिकअप लेकर गया, तब सरोज की लाश आंगन में पड़ी थी। उसी ने सरोज के परिजनों को सूचित किया। कालू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेंडइंजरी होने से मौत होना प्रमाणित हुआ।

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सरपंच पर संभागीय आयुक्त ने की कार्रवाई, पांच साल नहीं लड़ सकेगा चुनाव

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बीकानेर, 20 जनवरी। श्रीगंगानगर जिले की राजपुरा पिपेरान ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच संदीप भांभू को पांच वर्ष तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। 

संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत सही पाए जाने पर सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरान के पूर्व सरपंच संदीप भांभू के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत भांभू को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।              
संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर,सूरतगढ द्वारा करवाई गई। जांच के बाद संदीप भांभू को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान भांभू द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।

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ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन, यह दस्तावेज होंगे आवश्यक

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ऋण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाने अनुजा निगम आयोजित करेगा शिविर

बीकानेर, 20 जनवरी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष योग्यजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरवाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। 
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। इस दौरान अनुजा निगम कार्यालय में 23 से 25 जनवरी तक कैंप का आयोजन कर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे।
आवेदक की पात्रता
इन योजनाओं के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना आवश्यक होगा। ऋण आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था या निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह या सहकारी सोसायटी भी ऋण हेतु पात्र होंगे, परंतु स्वयं सहायता समूह में एक वर्ग के 80 प्रतिशत सदस्य एक ही समुदाय के होने आवश्यक है।
आवेदक की वार्षिक आय
अनुसूचित जाति वार्षिक आय तीन लाख, अनुसूचित जनजाति के शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रुपए, अन्य पिछडा वर्ग के लिए आय तीन लाख रुपए तथा सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। 
यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
जन आधार, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक का वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक दिव्यांग है तो 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र। किसी ऋण दात्री संस्था या निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित) की आवश्यकता होगी।

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चर्चित रिडी तिहरे हत्याकांड में 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के सबसे बड़े और चर्चित हत्याकांड रिड़ी तिहरे हत्याकांड में करीब 15 साल बाद आज फैसला आया है। 21 जुलाई 2008 को तहसील के गांव रिड़ी में तत्कालीन सरपंच तिलोकनाथ सिद्ध, उनके पुत्र लालनाथ सिद्ध और एक अन्य रूपाराम जाट की हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड क्षेत्र की राजनीति में भी उबाल ले आया था। इस हत्याकांड में प्राथमिक एफआईआर में आसुनाथ सिद्ध ने 49 लोगो के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य कई धाराओं में आरोप लगाए गए थे। तत्कालीन थानाधिकारी इंद्र कुमार द्वारा प्राथमिक जांच में 25 जनों के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना था। हालांकि मामले में कई बार जांच भी बदली और मामला न्यायालय में लंबित था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूर्ण हो गई है तथा न्यायालय में 19 आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया गया है। वही 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। मामले में ADJ महावीर महावर ने सुनाया फ़ैसला 19 दोषसिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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नकाबपोश बदमाशों ने युवक को घेरकर लाठियों व सरियों से बोला हमला

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बीकानेर। शहर में अपराध दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे है। हालात यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गये है कि सरेआम गोली चलाने,सरिया से मारपीट जैसी घटनाएं हो रही है। अभी युवक पर फायरिंग की घटना के आरोपी पकड़ में आएं ही नहीं थे कि फिर सरेराह एक युवक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी का मामला नयाशहर थाने में दर्ज हुआ है। जानकारी मिली है कि बिस्सों के चौक निवासी अशोक कुमार व्यास ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि गुरूवार रात नकाबपोश बदमाशों ने घेरकर उस पर लाठियों व सरियों से हमला बोल दिया और कहा कि आज फनुडे को छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। रात आठ बजे बी के स्कूल के पास श्रीराम बुक सेन्टर के पास आरोपी मुख जी उर्फ खान साहब व चार पांच अन्य लडक़े जिन्होंने अपना चेहरा छिपा रखा था। मोटर साइकिलों पर बैठकर आये और अशोक को घेर लिया। आरोप है कि मुख जी ने ललकारते हुए कहा कि आज इस फनुडे को जान से मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे कहते हुए लोहे के सरियों व शेष आरोपियों ने डण्डों व पाइप से उसके साथ मारपीट की। जिससे उसको चोटें आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बुधवार रात पारीक चौक में हुई थी युवक पर फायरिंग
आपको बता दे कि नयाशहर में लगातार अपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी। जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। बुधवार रात पाबूबारी के पास माधव पारीक नाम के युवक के घर पर देवकिशन टाक व उसके साथियों ने फायर कर फरार हो गये।

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MGSU के परीक्षा आवेदन को लेकर आई ये खबर

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बीकानेर। महाराजा गंगासिंह विवि की मुख्य परीक्षा के आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो राजाराम चोयल ने बताया कि बीए,बीएससी, बीकॉम,बीबीए, बीसीए, बीएफए और बीए बीएससी एडिशनल के स्नातक स्तर के नियमित व स्वयंपाठी विद्यार्थी सामान्य शुल्क सहित अब 24 जनवरी तक विवि की ऑफिशियल बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ये तारीख 20 जनवरी रखी गई थी।

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लाठी से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या, पहले दोस्त के साथ शराब पी बाद में की हत्या

बीकानेर बुलेटिन




बीकानेर। महाजन थाना क्षेत्र में बीतीरात को एक व्यक्ति की लाठियों से पीटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना रामबाग की बताई जा रही है। जहां पहले साथ में बैठकर शराब पी, फिर लाठी से पीटकर हत्या कर ली। मृतक हरियाणा का रहने वाला राकेश बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। बताया जा रहा है कि दो आरोपियों को राउंडअप भी किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है।

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