Sunday, May 2, 2021

बीकानेर:बंद रहेंगे खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान,जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

बीकानेर बुलेटिन






बीकानेर, 2 मई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने 3 मई को प्रातः 5 बजे से 17 मई को प्रातः 5 बजे तक समस्त प्रकार के खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान बंद किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
 
मेहता ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 मई को प्रातः 5 बजे से 17 मई को प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है।

इसी क्रम में वर्तमान में जिले में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के मध्य नजर रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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एडीएम सिटी के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों का सिटी राउंड..देखे वीडियो

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बीकानेर, 2 मई। वीकेंड कर्फ्यू और  जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए रविवार शाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सिटी राउंड लिया।  इस दौरान पुलिस अधिकारी, एरिया मजिस्ट्रेट,ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम के सदस्यों के अलावा मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी साथ रहे। कलेक्ट्रेट से होते हुए अधिकारियों का यह काफिला शार्दुल सिंह सर्किल, केइएम रोड, कोटगेट, दाऊजी रोड सोनगिरी कुआं, जस्सूसर गेट, नत्थूसर गेट, शीतला गेट, मोहता सराय, गंगाशहर, गोगागेट, रानी बाजार आदि क्षेत्रों से गुजरा। 





वहीं गंगाशहर क्षेत्र में इन अधिकारियों ने पैदल चलकर स्थिति की समीक्षा की तथा कोविड एडवाइजरी की शत-प्रतिशत पालना की हिदायत दी। शर्मा ने  बताया कि सोमवार से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है।  प्रत्येक व्यक्ति इसकी गंभीरता समझे और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने अनुमत श्रेणी के लोगों को जरुरी होने पर बाहर निकलने की स्थिति में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने जैसे उपाय अपनाने का आह्वान भी किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया, प्रशिक्षु आईएएस सिद्धार्थ पलानिचामी, उपखण्ड अधिकारी मीनू वर्मा, कन्हैयालाल सोनगरा सहित अन्य अधिकारी साथ रहे।

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बीकानेर:कल बदल जायेगा नियम घर मे है शादी तो ऐसे करे आवेदन वरना 1 लाख का जुर्माना

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बीकानेर में विवाह की अनुमति के लिए अब इस परफोर्मा मे विवाह में शामिल होने वाले 31 मेहमानों की जानकारी भरकर करना होगा मेल sdo.bikaner@rajasthan.gov.insdmbika@hotmail.com पर, साथ मे वर, वधु की आईडी, प्रार्थना पत्र एवं निमंत्रण पत्र संलग्न करने होंगे।
3 मई शाम पांच बजे से होने वाली सभी शादियों के लिए नये नियम लागू होंगे। विभाग ने इस हेतु एक परफॉर्मा  भी जारी कर दिया है। इस परफॉर्मे में 31 मेहमानों के नाम, वर/वधु से संबंध, मोबाइल नंबर व आईडी कार्ड नंबर अंकित करने होंगे। मेहमानों की पहचान हेतु वोटर आईडी, आधार, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य फोटो वाले किसी भी आईडी कार्ड के नंबर परफॉर्मे में देने होंगे।

 

बता दें कि 31 मेहमानों में वर व वधु दोनों पक्षों के कुल मेहमान शामिल होंगे। संबंधित उपखंड अधिकारी को विवाह की सूचना देनी होगी। सूचना संबंधित एसडीएम के ईमेल पर देनी होगी। 



विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। 

• विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। 

• बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 


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कोरोना अपडेट:आज आये 800 पार संक्रमित इन इलाकों से

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Today report
Total sample-2743
Morning positive-600
Evening positive-262
Total positive- 862

बीकानेर में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज रविवार को जहां सुबह 600 नए मामलों की पुष्टि हुई थी वही अभी जारी हुई दूसरी सूची में कोरोना के 262 नए मामलों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बीएल मीणा ने की है अभी आए संक्रमित मरीज नोखा बज्जू सेरूणा रानीसर बास, गाँधी कॉलोनी, पीबीएम अस्पताल, रथखाना, हनुमान हत्था, शिवबाड़ी, एमपी कॉलोनी, रामपुरा बस्ती, नाल बड़ी,
इंडस्ट्रियल एरिया, चुंगी चौकी, चौखूंटी फाटक, इंडियन बॉटलिंग प्लांट, श्री वल्लभ गार्डन, पाबू बारी, तिलक नगर ,अंबेडकर कॉलोनी, लूणकरणसर, गोगा गेट, जस्सूसर गेट, पलाना,सुदर्शना नगर, कोलायत, बज्जू खारा, पूगल रोड, नौरंगदेसर, जयपुर रोड, हरासर हवेली केके कॉलोनी, जेएनवी कॉलोनी, सर्वोदय बस्ती, सारुंडा नोखा, जसरासर,उपनी, श्री डूंगरगढ़, गजने, र अक्कासर, हाडला,देशनोक,नापासर, भादला, खाजूवाला इत्यादि क्षेत्रों से है।

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बीकानेर:दुकान के पीछे से बेच रहा था समोसे, तहसीलदार ने काटा 10 हजार का चालान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान 17 तक सीज

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बीकानेर 2 मई । लूणकरणसर में रविवार को मुख्य बाजार में कोविड गाइडलाइन की अवहेलना पाए पर उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार शिव प्रसाद गौड़ ने कार्यवाही करते हुए धान मंडी गेट के पास तेजा स्वीट होम दुकान में पीछे से समोसे बेचते पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ दस हजार रुपए का चालान काटा। इसके अलावा कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर चार अन्य दुकानों के विरुद्ध भी चालान काट कर कार्यवाही की गई। शनिवार देर रात्रि उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्व तहसीलदार ने संयुक्त रूप से महाजन के बाजार में कोविड गाइडलाइन की पालना का निरीक्षण किया गया। अर्जुनसर चेकपोस्ट पर वाहनों का आवागमन रजिस्टर का अवलोकन किया। साथ ही चेकपोस्ट पर अन्य जिलों से आने वाले वाहनों का निरीक्षण किया।
अर्जुनसर बाजार में श्याम इलेक्ट्रॉनिक दुकान खुली मिलने पर उपखण्ड अधिकारी भागीरथ साख ने सख्ती दिखाते हुए इसे 17 मई तक सीज कर दिया। इस अवसर पर महाजन नायब तहसीलदार महावीर मीणा,नायब तहसीलदार लक्ष्मीचंद पचार मौजूद रहे।

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दूसरी मर्तबा प्लाजमा दान कर राहुल आचार्य 26वे डोनर बने, फिक्र-ए-मिल्लत ब्लड हेल्पलाइन का प्लाज्मा अभियान जारी

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बीकानेर- जैसे जैसे बीकानेर में कोविड 19 दूसरी लहर अपने पैर पसार रही है  वेसे ही कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज़्मा की जरूरते भी  बढ़ रही है, ओर कहा जाता है जिसके दिल मे दर्द हो किसी भी तरीके से किसी जरूरतमंद की मदद करने का तो वहां रिश्ते मायने नही रखते, ओर यही मिसाल पेशकर इंसानियत का फर्ज निभाया "देश और व्यापार" न्यूज पेपर के युवा पत्रकार रवि पुगलिया एवं रॉबिन हुड आर्मी संस्था की सक्रिय सदस्य गीतांजली ने ।

फिक्र ए मिल्लत ब्लड हेल्पलाइन के अध्यक्ष समीर अहमद ने बताया कि  दिनांक 1-05-21 की शाम को इनको सूचना मिली पीबीएम हॉस्पिटल के एमसीएच कोविड वार्ड के 1नo आईसीयू में एडमिट पेशेंट बबिता हीरावत को O पॉजिटिव प्लाजमा की सख्त जरूरत है, पत्रकार रवि पुगलिया ओर गीतांजली ने हमारी टीम के उपाध्यक्ष अब्दुल क़दीर गौरी एवं अबरार कायमखानी से तुरन्त सम्पर्क किया, हेल्पलाइन के दोनों ही सक्रिय मेम्बर ने अपनी सक्रियता दिखाते हुवे ब्लड हेल्पलाइन के नियमित डोनर राहुल आचार्य से सम्पर्क कर  प्लाजमा दान करने हेतु पीबीएम हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पहुंच गए, ओर राहुल आचार्य द्वारा दुसरी मर्तबा प्लाजमा दान करवाया ।

ब्लड हेल्पलाइन सोसायटी के अनीश उस्ता बताते है कि प्लाजमा दान के दौरान जब राहुल आचार्य से बातचीत की गई तो राहुल बताते है कि एक प्लाजमा के जरूरतमंद मरीज के परिजनों को  प्लाजमा की व्यवस्था करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है और उन्हें ये जब पता चला जब राहुल के पिता जी विमल राय आचार्य जी खुद कोरोना संक्रमित थे और डॉक्टर ने उन्हें भी प्लाजमा थेरेपी चढ़ाने के लिए बोला था,ओर उस वक़्त भी फिक्र ए मिल्लत ब्लड हेल्पलाइन सोसायटी द्वारा ही उनके पिता जी के लिए प्लाजमा थेरेपी की व्यवस्था की गई थी,इसके लिए उन्होंने ब्लड हेल्पलाइन के कार्यों को सराहा ओर धन्यवाद ज्ञापित किया ओर ये भी कहा कि उनके शरीर मे जब तक ऐंटीबॉडी है तब तक वो कोरोना पॉजिटिव जरूरतमंद मरीजो के लिए प्लाजमा दान करने के लिए तैयार रहेंगे।

पीबीएम ब्लड बैंक में प्लाजमा डोनेशन के दौरान डॉ.तहसीन अनवर,डॉ. विकास, डॉ. त्रिलोक, फिक्र ए मिल्लत ब्लड हेल्पलाइन के सदस्य बब्लू खान आदि मौजूद रहे ।

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काम आई बज्जू उपखण्ड प्रशासन की समझाइश,पिता ने कोरोना पॉजिटिव बेटी का विवाह किया स्थगित

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बीकानेर, 2 मई। बज्जू उपखण्ड प्रशासन की समझाइश पर चारणवाला के खेताराम नाई ने अपनी कोरोना पॉजिटिव बेटी का विवाह उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने तक के लिए स्थगित कर दिया। 

बज्जू के उपखण्ड अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि चारणवाला गांव में रविवार को वैवाहिक बंधन में बंधने वाली वधू के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार बाबूलाल, थानाधिकारी नरेश निर्वाण, पटवारी अशोक पुरोहित, पीओ गोविंद राम के साथ पुलिस और मेडिकल टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और खेताराम के साथ दूल्हे के पिता बाबूराम को गाइडलाइन के मद्देनजर विवाह स्थगित करने की समझाइश की। साथ ही ऐसा करना नियम विरुद्ध होने तथा इस पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया। इस पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए प्रशासन की समझाइश पर दोनों पक्षों ने वधू की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दूसरे मुहूर्त में विवाह करने का निर्णय किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारेन्टाइन करवा दिया गया।

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बीकानेर:इस होस्पिटल में कोविड-19 गाइड लाइन का उल्‍लघंन, मामला दर्ज

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कोटगेट थाना पुलिस ने रानीबाजार स्थित फोर्टीज अस्‍पताल में कोविड-19 गाइड लाइन उल्‍लघंन के आरोप में अस्‍पताल के डायरेक्‍टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एरिया मजिस्‍ट्रेट अशोक सांगवा की ओर से दर्ज मामले में बताया गया है कि शुक्रवार 30 अप्रैल चैकिंग के दौरान रानी बाजार स्थित फोर्टीज अस्‍पताल के बाहर खुले में मेडिकल वेस्‍ट पडा मिला।

साथ ही अस्‍पताल के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइन्‍स की पालना नहीं की जा रही थी। अस्‍पताल के अंदर काफी लोग जमा थे। मेडिकल वेस्‍ट खुले में फैंके होने के कारण संक्रमण अधिक फैलने का खतरा बना हुआ था।

पुलिस ने अस्‍पताल प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 तथ महामारी अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच एसआई शंकरलाल को सौंपी गई है।

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बीकानेर: कल से एक साथ नही खुलेंगी दुकानें,इस प्लान के आधार पर खुलेगा

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बीकानेर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार से फड़बाजार में स्थिती दुकानों को खोलने को लेकर एक बार फिर परिर्वतन किया है। जिला प्रशाासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब एक दिन में पचास फीसदी दुकानों को ही खोला जायेगा। इस संबंध में एरिया मजिस्ट्रेट ने सभी दुकानदारों के साथ वार्ता कर दुकानदारों के दिन भी तय कर दिये है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इस प्रकार के नियमों से बाजार में उमडऩे वाली भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है।

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बीकानेर:कल से लागू होगी नई गाइडलाइंस,अब महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा में लापरवाही पड़ेगी भारी

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प्रदेश में 3 मई से ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘
संक्रमण रोकने के लिए सरकार के और सख्त कदम
विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत 



जयपुर, 30 अप्रेल। प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई, 2021 तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन मेंराज्यों को 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बैड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है। 

राजस्थान में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बैड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है। राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है।

श्री गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी हैं। चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऎसे में प्रदेशवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें, क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि प्रदेशवासी इस महामारी की भयावहता को समझें तथा बाजारों, विवाह-समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। 

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं ः-

• नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। 

• शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। 

• कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। 

• सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।

• किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।

• मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। 

• डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

• राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। 

• प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।
• विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। 

• विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। 

• बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

• सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। 

• सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। 

• समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। 
• निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। 

• नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो। 

• यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। 

• यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए। 

• शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे। 

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