Friday, February 5, 2021

गंगाशहर व्यपारी से बैंग छीनकर लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश

बीकानेर बुलेटिन

लूट का आरोपी गिरफतार एक नाबालिग निरूद्ध

  
पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा गठित विशेष टीम व नयाशहर पुलिस कि संयुक्त कारवाई

पुलिस थाना नयाशहर, कोतवाली एंव गंगाशहर ईलाका क्षेत्र की तीन लुट की वारदातो का खुलासा।

बीकानेर शहर में करीब एक दर्जन मोबाइल छीनने की वारदातो का भी हुआ खुलासा। 





बीकानेर पुलिस ने लूट, चोरी व नकबजनी की 18 वारदातों का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को निरूद्ध किया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह ने नयाशहर पुलिस थाना परिसर में वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि शहर के नयाशहर, गंगाशहर, कोतवाली व व्यास कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्र की लूट व चोरी की छह वारदातें सहित एक दर्जन नकबजनी की वारदाते शामिल है। शैलेन्द्र सिंह के अनुसार गंगाशहर में लगाई पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। जिसमें गोपेश्वर बस्ती निवासी प्रेमरतन उर्फ ढक्कणीया पुत्र शंकरलाल उर्फ बुलाकीदास है जिसके खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में पहले से 57 मुकदमें दर्ज है। इसके अलावा बड़ा बाजार हमालों की मस्जिद के पास रहने वाला अजरुदीन उर्फ अजहर पुत्र मोहम्मद हनीफ है। जिसके खिलाफ चोरी के तीन मुकदमें दर्ज है। इसी तरह जोशीवाड़ा निवासी अशरफ पुत्र रमजान अब्बासी है जिसके खिलाफ चोरी के सात प्रकरण दर्ज है।

शैलेन्द्र सिंह के अनुसार इन तीनों आरोपियों से नयाशहर थाना क्षेत्र में हुई हींग चोरी, जेएनवीसी पुलिस थाना क्षेत्र में सितम्बर माह में हुई के.सी. ज्वैलर्स में नकबजनी की वारदात का खुलासा हुआ है। इसी तरह नयाहशहर पुलिस थाना क्षेत्र में लगाई गई टीम द्वारा दो आरोपियों पकड़ा है। जिसमें विक्रम (20) पुत्र बजरंगलाल डेलू को गिरफ्तार किया है जो कि स्वास्तिक बैट्री वाली गली गजनेर रोड का रहने वाला है। इसके अलावा एक नाबालिग को निरूद्ध किया है। इन दोनों आरोपियों ने लूट की तीन वारदातों को अंजाम दिया है। जिसमें डूडी पेट्रोल पंप के पास एक लाख बीस हजार रुपये की लूट, गंगाशहर में बैग छीनने की वारदात, दो फरवरी को कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात शामिल है।

पुलिस के अनुसार लूट को अंजाम देने वाली गैंग के दो सदस्यों को पकड़ने में सीओ सिटी सुभाष शर्मा, नयाशहर थानाधिकारी गोविंद सिंह, बीछवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा, कोतवाली थानाधिकारी नवनीत सिंह, नयाशहर एसआई सुरेन्द्र कुमार, नयाशहर हैड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह, अब्दुल सत्तार, कांस्टेबल रामनिवास, वासदेव, लखविन्द्र सिंह, योगेन्द्र, मुखराम, भजनलाल, विनोद कुमार, दलीप कुमार, जेएनवीसी कांस्टेबल अमित, अनिल, एएसआई रामकरण, हैड कांस्टेबल महावीर, ओमप्रकाश राहड़

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बहू ने सास व नणद पर चुहा मारने वाली दवा पिलाने का लगया आरोप

बीकानेर बुलेटिन




बीकानेर। बहू ने सास व ननद पर चुहा मारने वाली दवा को गिलास में घोलकर जबदस्ती पिलाने का आरोप लगाते हुए जसरासर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

 

पुलिस के अनुसार काकड़ा निवासी इन्द्रा देवी पत्नी रामनिवास ने पर्चा बयान देते हुए बताया कि 4 फरवरी सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास उसकी सास शांति व ननद बबीता ने चूहे मारने की पुडिय़ा पानी की गिलास में घोलकर जबदस्ती उसे पिला दी। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

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Indian Railways ने चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग सर्विस शुरू करने की दी इजाजत

बीकानेर बुलेटिन


दिल्ली। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने देश के 62 प्रमुख रेलवे स्टेशनों से ई-कैटरिंग सेवा शुरु कर दी है। कोरोना काल में बंद हुई यह ई-कैटरिंग सेवा अब अनलॉक में एक बार फिर से अपनी सीट पर मनपसंद भोजन मंगाने की सुविधा शुरु हो गयी है।

भारतीय रेलवे से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले दिन ही यात्रियों में इस सेवा के प्रति खासा उत्साह दिखा और 2490 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। यात्रियों की मांग पर पहले से तैयार खाना यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। पेंट्री कार सेवा अभी भी बंद ही है। इससे राजधानी, शताब्दी, हमसफर सहित लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की मांग पर रेलवे बोर्ड ने आइआरसीटीसी को ट्रेनों में ई-कैटरिंग सेवा शुरू करने का अनुमति दी है।

भारतीय रेलवे से मिली पहले चरण में नई दिल्ली, मथुरा, कोटा, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, पुणे, बांद्रा सहित 62 रेलवे स्टेशनों से यह सेवा शुरू की गई है। धीरे-धीरे अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान पसंद का भोजन मिल सके। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों को खाना उपलब्ध कराते समय कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देश या गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए।

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बीकानेर:- गैस एजेंसी देने नाम पर ऑनलाइन ठगी, मामला दर्ज

बीकानेर बुलेटिन



बीकानेर। गैस एजेंसी देने नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीडि़त ने जेएनवीसी पुलिस थाने में दो नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार सुरजपुरा खतुरिया कॉलोनी निवासी भंवरलाल यह मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें परिवादी का आरोप है

कि शोरभ त्रिपाठी व अजय शर्मा ने एलपीजी गैस की एजेंसी देने पर उससे ऑनलाइन 40 हजार रुपये हड़प लिये। उसके बाद न तो उसे गैस एजेंसी मिली और न ही रुपये वापिस मिले। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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खाटूश्याम भक्तों के लिए बड़ी खबर,खाटूश्याम जी में भरेगा फाल्गुनी मेला

बीकानेर बुलेटिन

 

 कोविड जांच रिपोर्ट दिखाने पर ही श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन
भंडारों पर प्रशासन ने लगाया बैन




खाटूश्याम के भक्तों के लिए फाल्गुन में श्याम मंदिर खोले जाने को लेकर आज जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कल शाम 4 बजे बैठक बुलाई बैठक में लक्खी मेले के दौरान मंदिर में दर्शन बंद नहीं किए जाने व मंदिर खोले जाने का फैसला लिया गया है। बता देवें लक्खी मेला नहीं भरने और इस दौरान मंदिर बंद रखने के फैसले के बाद भक्तों द्वारा किए गए विरोध को देखते हुए आज शाम प्रशासन ने पुनः बैठक बुलाई व मंदिर को खोले जाने का फैसला लिया। बैठक में मंदिर कमेटी के पदाधिकारी व मेला मजिस्ट्रेट सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहें। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना जांच के बाद ही श्याम बाबा के दर्शन होंगे और भंडारों के आयोजन पर पूर्णतया रोक रहेगी। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए प्रशासन व मंदिर कमेटी मिल कर व्यवस्थाएं करेगी।

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नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई

बीकानेर बुलेटिन



तीन साल पूर्व नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया। यह मामा खाजूवाला थाना में वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था। लोक अभियोजक सुभाष सहू से मिली जानकारी के अनुसार खाजूवाला थाना क्षेत्र के एक गांव की मंदबुद्धि बालिका उम्र 17 वर्ष के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है और 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम कारित करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतेगा।

अभियुक्त महावीर प्रसाद पुत्र बीरबलराम को धारा 376 2 एल भादस के तहत अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप 10 वर्ष के कारवास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित
किया है।

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