जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। यह फैसला हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के जज संजीव प्रकाश शर्मा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट ने महानिदेशक पुलिस राजस्थान व महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती ) राजस्थान पुलिस से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि याचिका में कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की लीगल प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। साथ ही, संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अजाज नबी खुद भी यातायात पुलिस, जयपुर आयुक्तालय में 24 वर्षों तक कांस्टेबल रहे हैं। उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया था। 5438 पदों के लिए पिछले साल 6, 7 व 8 नवंबर को हुई थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आपको...
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