बीकानेर बुलेटिन https://drive.google.com/file/d/1Wc-LwfsZT07z_ioc8CfSZZLs500wDELt/view?usp=drivesdk गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रैल रोक जयपुर 14 अप्रेल राज्य सरकार ने प्रदेश में को1ि9 महामारी के क्रमण की दूसरी प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार कार्यस्थल व्यावसायिक निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियां आदि के लिए प्रतिधात्मक उपायों में अधिक कढ़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कप रहेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए आदेश के अनुसार कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों निरंतर उत...
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