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राजस्थान: कोरोना गाइडलाइन को लेकर बने संशय पर आखिर मुहर लगी, गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

बीकानेर बुलेटिन







गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रैल रोक

जयपुर 14 अप्रेल राज्य सरकार ने प्रदेश में को1ि9 महामारी के क्रमण की दूसरी प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार कार्यस्थल व्यावसायिक निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियां आदि के लिए प्रतिधात्मक उपायों में अधिक कढ़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कप रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए आदेश के अनुसार कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रिया दवा की दुकाना, आईटी कम्पनिया विवाह समाराहा, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास को नहीं होगी इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान पत्र निमंत्रण पत्र यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में दिशा-निर्देशों तथा कोवि प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और आइसोलेशन क्याटाइन के नियमों साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होने वाले सरकारी कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए ले सकेंगे।

नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं

● राज्य में 16 अप्रैल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

• समारोह स्थल, मेरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। • अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

• धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी आमजन द्वारा पूजा-अर्चना इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।

• फसल खरीद केन्द्री एवं कृषि मण्डियों में फसलों का कथ-विक्रय के दौरान कोपि नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

• रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में इन हाउस गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।

• सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।

● राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर धर्म की

जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य कर सकेंगे।

• कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के को पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय को 72

घंटे के लिए बंद किया जाएगा।

• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक • समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाए तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगी।

• दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर

रोक रहेगी।

• गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

उक्त आदेश 16 अप्रैल से प्रभावी होंगे।



30 अप्रैल तक सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू

प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि शाम 5 बजे बंद करने हाेंगे ताकि स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति शाम 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।

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