बीकानेर बुलेटिन बीकानेर। नौ साल पहले पत्नी के सिर पर वार कर हत्या करने वाले पति को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न मामलात) की पीठासीन अधिकारी रश्मि आर्य ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार, न्यायाधीश ने अभियुक्त शेखसर निवासी मुखरामदास पुत्र ओमदास को अपनी पत्नी सरोज की हत्या करने का दोषी करार दिया है। आरोपी को भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वाहिद अली ने न्यायालय में 20 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं, 39 दस्तावेज पेश किए गए। शरीर में कई जगह लगी थी चोटें सरोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले। साथ ही मौत सिर में गंभीर चोट होने से होना प्रमाणित हुआ। आरोपी महिला को लंबे समय से परेशान कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुखरामदास ने खुद भी जहर व शराब का सेवन कर लिया, जिस...
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