चर्चित रिडी तिहरे हत्याकांड में 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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बीकानेर बुलेटिन




बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के सबसे बड़े और चर्चित हत्याकांड रिड़ी तिहरे हत्याकांड में करीब 15 साल बाद आज फैसला आया है। 21 जुलाई 2008 को तहसील के गांव रिड़ी में तत्कालीन सरपंच तिलोकनाथ सिद्ध, उनके पुत्र लालनाथ सिद्ध और एक अन्य रूपाराम जाट की हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड क्षेत्र की राजनीति में भी उबाल ले आया था। इस हत्याकांड में प्राथमिक एफआईआर में आसुनाथ सिद्ध ने 49 लोगो के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य कई धाराओं में आरोप लगाए गए थे। तत्कालीन थानाधिकारी इंद्र कुमार द्वारा प्राथमिक जांच में 25 जनों के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना था। हालांकि मामले में कई बार जांच भी बदली और मामला न्यायालय में लंबित था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूर्ण हो गई है तथा न्यायालय में 19 आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया गया है। वही 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। मामले में ADJ महावीर महावर ने सुनाया फ़ैसला 19 दोषसिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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