गंगाशहर में प्राइवेट स्कूल संचालक के साथ मारपीट एवं अभिभावक को टीसी ना देने के मामले में आया हाइकोर्ट का आदेश

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बीकानेर बुलेटिन





बीकानेर। गंगा शहर पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा टीसी ना देने की बात पर स्कूल में जाकर स्कूल संचालक के साथ मारपीट करने और जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने में धमकाने के आरोप में पुलिसकर्मियों एवम अभिभावक गोविंद सोनी पर हुई एफ आई आर और टीसी के बदले  पचास हजार रुपए मांगने के मामले में अभिभावक गोविंद सोनी के द्वारा स्कूल संचालक पर दर्ज करवाई गई एफ आई आर पर हाई कोर्ट जोधपुर ने आज एक साथ दोनों ही एफआईआर में अभिभावक गोविंद सोनी और स्कूल संचालक लोकेश कुमार मोदी की गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। मामले के अनुसार 1 साल पूर्व टीसी ना देने की बात पर हुए विवाद में गंगाशहर पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों ने स्कूल परिसर में जाकर टीसी ना देने की बात पर स्कूल संचालक के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था। बाद में  स्कूल संचालक ने पुलिसकर्मियों सहित गोविंद सोनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 

वही बाद में अभिभावक गोविंद सोनी ने भी स्कूल संचालक के खिलाफ बच्चों की टीसी ना देने और टीसी देने के बदले पचास हजार रुपए मांगने और धोखाधड़ी करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज करवाई थी। जिसमें स्कूल संचालक को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा होने पर एवम गोविंद सोनी के विरुद्ध नाजायज तौर पर अपहरण करने और पुलिस गाड़ी में स्कूल संचालक के साथ पुलिस कर्मियों की मौजदगी में मारपीट करने की झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर गोविंद सोनी ने इसको हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया। जिस पर आज हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए दोनों मामलों में गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। गोविंद सोनी की तरफ से पैरवी एडवोकेट कौशल गौतम और अनिल सोनी ने की।

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