बीेेेकानेर, 18 जुलाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ‘‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’’ के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बी.पी.एल. श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों एवं ‘‘एडीप योजना’’ के तहत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को ‘‘जीवन सहायक उपकरण’’ उपलब्ध करवाये जाऐगें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेश एल.डी.पंवार ने बताया कि इस हेतु अपेक्षित सहायक यंत्र, जीवन सहायक उपकरण हेतु जिले में पंचायत समिति व शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए चिन्हिकरण,आंकलन, निर्धारण (एसेसमेन्ट कैम्प) 25 जुलाई से 05 अगस्त तक प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक शिविर आयोजित किये जायेंगे।
पंवार ने बताया कि 25 जुलाई को पंचायत समिति कोलायत में महिला एवं बाल विकास कार्यालय में, 26 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बज्जू में, 27 व 28 जुलाई को नोखा शहरी व ग्रामीण का नगर पालिका नोखा कार्यालय में, 29 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचू में, 30 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूगल में और 1 अगस्त को डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राजकीय छात्रावास में में एसेसमेन्ट शिविर आयोजित होगा।
इसी प्रकार से 2 अगस्त को डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राजकीय छात्रावास लूणकरनसर में, 3 अगस्त को श्रीडूंगरगढ़ शहरी व ग्रामीण का पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ में और 4 व 5 अगस्त को बीकानेर शहरी व ग्रामीण का शिविर अम्बेडकर भवन दीनदयाल सर्किल में आयोजित होगा।
उप निदेश क पंवार ने बताया कि शिविर हेतु सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी शिविर प्रभारी एवं संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिविर सह प्रभारी होंगे। उन्होंने बताया कि शिविरों में तय किए गए या चिन्हित किए गए पात्र वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को आगामी माह में वितरण शिविर में ‘‘जीवन सहायक उपकरण’’ यथा- श्रवण-यन्त्र (कान की मशीन), चश्मा, छड़ी, ट्राईपोड, कृत्रिम दन्त, व्हील-चेयर एवं ट्राईसाईकिल इत्यादि उपलव्ध करावायें जायेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों को पासपोर्ट साईज दो फोटो, आयु सम्बंधित दस्तावेज (आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक), बी.पी.एल प्रमाण पत्र या पेंशन ऑर्डर या आय प्रमाण पत्र (मासिक आय अधिकतम 22500रू) व मूल निवास सम्बंधित दस्तावेज यथा- राशन कार्ड या वोटर कार्ड या आधार कार्ड आदि लाने होंगे।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को पासपोर्ट साईज की दो फोटो, 40 या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल प्रमाण पत्र या पेंशन ऑर्डर या आय प्रमाण पत्र (मासिक आय अधिकतम 22500रू) तथा मूल निवास सम्बंधित दस्तावेज यथा- राशन कार्ड या वोटर कार्ड या आधार कार्ड आदि लाने होंगे।