बीकेईएसएल के सीओओ शान्तनू भट्टाचार्य ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम के आदेशानुसार कृषि श्रेणी के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ता, जिन पर अप्रेल व मई के बिलों की बकाया राशि 20 हजार रुपए तक है, वे अगर 25 जून तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कराते है तो उन्हें विलम्ब शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। 31 मार्च तक कोई बकाया राशि है तो उस पर यह छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि कृषि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल व मई बिल की पूरी बकाया राशि 25 जून तक जमा कराने पर उन्हें विलम्ब शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। 31 मार्च तक कोई बकाया राशि है तो उस पर विलम्ब शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। इन सभी श्रेणी के उपभोवताओं द्वारा 25 जून तक सम्पूर्ण बकाया एकमुश्त जमा कराने पर विलम्ब शुल्क में छूट की राशि का समायोजन अगले बिलों में किया जाएगा। भट्टाचार्य ने बताया कि इन सभी उपभोवताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि के कारण 25 जून तक नही काटे जाएंगे।