प्रदेश में 2 जून से अनलॉक की शुरूआत जारी हुई गाइडलाइंस

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बीकानेर बुलेटि







जयपुर, 31 मई राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोवि संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेंगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 80 प्रतिशत से कम होगा।

नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, यह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक लो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।

राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों सीमित छूट दी गई है।

जैसे-जैसे एक्टिव कैसेज की संख्या में कमी आएगी छूट का दायरा और बढ़ेगा। त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश :

● राज्य में एक्टिव कैसो की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

• लॉकडाउन के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध (Rule of Five) लागू रहेगा।

प्रतिबंधित गतिविधियां

• प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि शादी समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार समारोह डीजे वाचत एवं निकासी तथा प्रतिमांज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।

• विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हेल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।

● विवाह में हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

● शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों/मेली/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।

● सिनेमा डॉल्स/पियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम / स्विमिंग स/ज मनोरंजन पार्क / पिकनिक स्पॉट / समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान

वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल फिलहाल खोलने अनुमति नहीं • समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

• सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

अनुमत गतिविधियां -

• प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से साथ 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। 

• प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिको की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास e-intimation के माध्यम से Sell Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन सुविधा हो।

• सभी निजी चिकित्सालय लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं सीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।

● विवाह में बैण्ड बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।

किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस त्योहारों / मेलो/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना इबादत प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना इबादत प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।

• सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / ऑडिटोरियम / स्विमिंग मनोरंजन पार्क / पिकनिक स्पॉट / समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान

पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक / कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो टेम्पो ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

अनुमत गतिविधियां -

प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्राप्त 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिको की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिको के पास e-intimation के माध्यम से Sell-Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं.. अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधि गतिविधिया
जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। 

● प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्राप्त 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।


सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।

इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक को गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते को संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिको संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेलिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होगी। 

• निजी सुरक्षा की भी अनुमति होगी।

• सार्वजनिक परिवहन माल ढुलाई पाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल / डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

• एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।

• समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।

• पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक / श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in ->e-Intination Industries के माध्यम से self generate कर आईडी / One Hour Transit Puss (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/ निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भय सील सभी कार्मिकों / श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।

कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकाने एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेगी।

● साथ ही अन्य दुकाने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः बजे तक खुल सकेंगे।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकाने और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।

राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

ठेले साइकिल, रिक्शा ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल मैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।

• स्ट्रीट वेण्डर पड़ी रेहडी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 8 से प्राप्त 11 बजे तक अनुमत रहेगा।

● मण्डियां फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।

● डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 5 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।

• फार्मास्यूटिकल्स ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दयाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

● रबी की फसलों की मंडियों में आपका समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधिया फोड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुगत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा

बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक (Alternate) व्यवस्था / डी कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे। 

• ऐसे बाजार जहां केवल है, लेकिन तानुकूलित नहीं है, उनमें स्थित दुकानें अपदा व्यवसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे जैसे मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर

एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।


बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश -

शहरी क्षेत्र:

• पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो तो गठित किया जाए।

संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के

साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे।

कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी यदि व्यापक

स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। 

• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे तहसील/ उपखण्ड मुख्यालय / पंचायत समिति मुख्यालय जहा आबादी अधिक है एवं दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा है, उन्हें खोले जाने की स्थिति

ग्रामीण क्षेत्र

में अधिक भीड़ का आना संभावित है। उक्त क्षेत्रों में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही व्यवस्था लागू होगी।

ऐसे गांव जहां पर आबादी काफी है एवं दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए अनुशासन

कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल के साथ बाजारों को खोलना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बाजारों को खोलने के लिए सुरक्षा मानक :

• बाजारों में जन अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार

मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार दुकान के बाहर अंदर गोल बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेसिंग की पालना बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।

दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मारक पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान

जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन / ग्राम स्तरीय कोर कमेटी / JET Volunteers का एक (बॉट्सअप ग्रुप बनाया जायेगा जो बाजारा/ दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविठ उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा।

• भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।

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