बीकानेर। छह साल पहले खाजूवाला में अपनी पत्नी क हत्या करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार की पीठासीन अधिकारी श्वेता शर्मा ने शनिवार को आदेश दिए। आदेश में अभियुक्त पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि 11 अगस्त, 2017 को खाजूवाला के 17 केएचएम आबादी निवासी रायसिंह पुत्र नंदराम जाट ने घर में सो रही अपनी पत्नी सुलोचना देवी की गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी नशे का आदी था। नशे की लत के चलते पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। न्यायालय ने आरोपी साक्ष्य-सबूत के आधार पर भादंसं की धारा 302 में हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय में 18 गवाहों के बयान कराए गए। 41 साक्ष्य प्रदर्शित किए गए।
यह है मामला
खाजूवाला के 17 केएचएम आबादी निवासी मृतका के बेटे सुभाष ने पुलिस थाना दंतौर में अपने पिता रायसिंह जाट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि वह 10 अगस्त, 2017 को अपने ताऊ के घर आम्बासर गया हुआ था। मां सलोचना व पिता रायसिंह जाट घर पर अकेले थे। 11 अगस्त, 2017 की सुबह उसकी मौसी रजी देवी 17 केएचएम आई। घर पहुंची तक मां सुलोचना पानी की डिग्गी के पास औंधे मुंह गिरी हुई थी, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। घर से पिता रायसिंह फरार थे। इस पर उसने घटना की जानकारी दी तब परिवादी व उसके ताऊ साहबराम मौके पर पहुंचे। पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।