राजस्थान की गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन नियम में बदलाव कर 18 से 44 एज ग्रुप वालों को राहत दी है। केन्द्र सरकार की ओर से जारी नये नियमों के बाद राज्य सरकार ने भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की है। यह नियम 26 मई से प्रदेश में लागू हो जाएगा। वैक्सीन की वेस्टेज को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन स्लॉट लेने के बाद भी लगभग 5-7 फीसदी लोग वैक्सीन लगवाने सेंटर पर नहीं आ रहे, जिसके कारण वैक्सीन खराब हो रही है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, ऑन स्पॉट (वैक्सीन सेंटर पर) रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट सेंटर पर अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा तबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं समझता। इस कारण उस व्यक्ति को भी वैक्सीन लगवाने में समस्या आ रही है। इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है।
खराब नहीं होगा डोज
वर्तमान में वैक्सीन बहुत उपयोगी है। राज्य में कई जिले ऐसे हैं, जहां वैक्सीन 5-7 फीसदी तक डोज खराब हो रहा है। ऐसे में इस बर्बादी को रोकने और वैक्सीन का पूरा उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नये नियम के तहत अगर जिस सेंटर पर ऑनलाइन बुकिंग वाले व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने नहीं आता है तो उसके कोटे की वैक्सीन वहां आए ऐसे व्यक्ति को लगा दी जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसके लिए सेंटर पर मौजूद मेडिकल स्टाफ व्यक्ति का ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन करेगा और वैक्सीन भी मौके पर ही लगा दी जाएगी।
शहरों में नहीं मिल रहे ऑनलाइन स्लॉट
राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर अभी जबरदस्त मारामारी मची हुई है। लाखों लोगों ने कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा है, लेकिन उन्हे वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा। शहर के लोग ग्रामीण इलाकों में बने सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर स्लॉट बुक करवाकर वहां वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, जिसको लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं। गांव के लोग दूसरे जगहों से आए लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे।