बीकानेर, 16 दिसम्बर। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनीत लाभार्थियों के लिए पोर्टिबिलिटी सुविधा लागू होने के कारण कोई भी व्यक्ति कहीं भी राशन सामग्री ले सकता है। कोविड-19 के दौरान आवागमन बंद हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितांे के मद्देनजर बिना बायोमैट्रिक सत्यापन से राशन वितरण की सुविधा दी गई। राशन डीलर बृजलाल ग्राम साजनवासी द्वारा 23 मार्च 2020 से 19 अप्रैल .2020 तक 113 राशनकार्ड पर फर्जी तरीके से राशन का दुरूपयोग किया गया, जो अन्य गांवों क उपभोक्ता थे। इस पर राशन डीलर बृजलाल ग्राम साजवासी द्वारा फर्जी ट्रांजेक्शन करने पर डीलर का प्राधिकार-पत्र निरस्त किया गया है। यह जानकारी जिला रसद अधिकारी भागू राम मेहला ने दी।