करीब छह साल पहले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पटवारी व उसके साथी को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने चार साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुना दी है। मामला चूरू का है, जहां एक पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी और एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
चूरू के प्रतिभा नगर में रहने वाले सतीश कुमार ने एसीबी से शिकायत की थी कि दो जनों को गिरफ्तार किया। इसमें पहले मेहराज खान कायमखानी को गिरफ्तार किया। वो पटवारी समुंदर सिंह के लिए चार हजार रुपए की रिश्वत ले रहा था। बाद में पुष्टि होने पर पटवारी समुंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो चूरू के पटवार मंडल रिड़खला में कार्यरत था। 24 फरवरी 2017 को एसीबी ने पूरा जाल बिछाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया था। मेहराज ने जैसे ही रुपए लिए, वैसे ही एसीबी ने उसे दबोच लिया था। इससे पहले कॉल रिकार्डिंग सहित अन्य सबूत एकत्र किए, जिससे साफ हो गया कि पटवारी के लिए वो रिश्वत ले रहा है। इसी कारण दोनों की गिरफ्तारी व अब सजा तय हो सकी।
एसीबी ने जांच के साथ ही पूरा रिकार्ड अदालत में पेश किया। जहां लंबी बहस और सुनवाई के बाद अब पटवारी समुंदर सिंह और उसके साथी मेहराज खान को चार-चार साल की कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोनों को अर्थदंड भी सुनाया गया है।