देश में गैर ISI मार्क वाले हेलमेट की बिक्री पर लगा बैन, कानून तोड़ने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

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बीकानेर बुलेटिन





हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। बता दें कि देश में 1 जून 2021 से केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री हो रही है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है। यह नया कानून देश में एक जून 2021 से लागू हो गया है। 

इस नियम के लागू होने के बाद देश में उन सभी हेलमेट्स की बिक्री बंद हो गई है, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो या ISI चिह्न नहीं हैं। आसान भाषा में समझें तो खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अब अपराध माना जाएगा। वहीं, लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी अब गैर कानूनी हो गया।

पिछले साल 26 नवंबर को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया था कि देश में वाहन चालकों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार नए नियम लागू कर रही है। इनके तहत अब बगैर ISI मार्क वाले हेलमेट को बेचना या खरीदना गैर कानूनी होगा। इन नए नियमों को अब भारत में लागू कर दिया गया है।

अगर आप गैर ISI मार्क वाले हेलमेट की बिक्री करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह नियम गैर ISI मार्क हेलमेट के निर्माता, इम्पोर्टर और विक्रेता पर समान रूप से लागू होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि हैलमेट्स को ISI सेफ्टी मार्क देने का काम ब्योरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS करती है। BIS द्वारा निर्धारित किए गए स्टैंडर्ड के अनुसार सभी हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है।
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