बीकानेर। 10 मई से लगने वाले लॉक डाउन के दौरान छोटी-बड़ी निर्माण इकाईयां अनुमत रहेंगी। निर्माण इकाईयों के लिए के कर्मचारियों व माल वाहनों के लिए प्रशासन ने नियम तय किए हैं। इसके तहत फैक्ट्री मालिक को अपने कर्मचारियों के नाम नंबर, माल ढ़ोने वाले वाहन के नंबर व समय आदि की पूरी जानकारी कलेक्टर ऑफिस को देनी होगी। यह जानकारी बीकानेर कलेक्टर की ईमेल आईडी (dm-bik-rj@nic.in) पर भेजनी होगी। सूचना ईमेल करके कलेक्टर ऑफिस के लैंड लाइन नंबर 0151-2226000 पर भी सूचित करना होगा।
इसके अतिरिक्त फैक्ट्री मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्ड जारी किए जाएंगे। फैक्ट्री आते जाते समय कर्मचारियों को यह कार्ड अपने पास रखना होगा। इस कार्ड में कर्मचारी का नाम, पद, नंबर व समय आदि जानकारी लिखनी होगी। वहीं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा अपने कार्मिकों / श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in — > e – Intimation by Industries पर अप्लाई कर प्राप्त किये गये आई – डी कार्ड ( मूल / हार्ड कॉपी ) उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों /श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।
ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in – > Intimation by Industries से जनरेट किया गया One Hour Transit Pass ( मूल / हार्ड कॉपी ) उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों / श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा जिससे लॉकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो ।
मिली जानकारी के अनुसार लॉक डाउन के दौरान पापड़, भुजिया सहित अन्य सभी निर्माण इकाईयों को संचालन की अनुमति रहेगी।