राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग ने जारी संशोधित गाइडलाइंस, अब इनको भी मिली छूट

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बीकानेर बुलेटिन


बीकानेर। राजस्थान बढ़ते कोरोना मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अशोक गहलोत सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आम लोगों के घर से निकलने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मंगलवार को गृह विभाग की संशोधित गाइडलाइंस जारी की है।इसके अन्तर्गत रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवा, मरीज के अटेंडेंट, श्रमिकों के आवागमन को लेकर अनुमति दी गई है।

टैक्सी सेवा को अनुमतिः


जानकारी के अनुसार प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मंगलवार शाम को गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए टैक्सी सेवा को अनुमति दी गई हैं।वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट के आवागमन के लिए अस्पताल से जारी किया गया पास मान्य होगा और मरीज के लिए खाना, दवाइयां लाने के लिए उपयोग किया जा रहा उसका वाहन मान्य होगा।

श्रमिकों के लिए पासः

वहीं संशोधित गाइडलाइंस श्रमिकों के आवागमन को लेकर भी छूट दी गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार उद्योगों और निर्माण इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के आवागमन के लिए ट्रांजिट पास जारी किए जाएंगे। ऐसे लोग ऑनलाइन पोर्टल से 18 मई तक ट्रांजिट पास सेल्फ जेनरेट कर सकेंगे। प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं।

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