जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने शनिवार को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से जिलेभर के उपखंड अधिकारियों की बैठक लेकर जाॅइंट एनफोर्समेंट टीमों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को 10 मई से लागू होने वाले सख्त लाॅकडाउन की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार 10 मई से 24 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कोई भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। सभी सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद रहें। चैक पोस्टों को अधिक मुस्तैद रखा जाए।
उन्होंने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, शहर से गांव अथवा गांव से शहर के साथ ही एक गांव से दूसरे गांव में भी आना-जाना पूरी तरह बंद है। कलेक्टर ने कहा कि इस बात का सभी विशेष ध्यान रखें कि शादी में सिर्फ 11 लोग शामिल हो सकते हैं। शादियां सिर्फ घर में ही करने या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी।
एसपी प्रीति चंद्रा ने इस दौरान कहा कि बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को इंस्टीट्यूशल क्वारेंटाइन किया जाए। थानाधिकारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थापित चैक पोस्टों की नियमित विजिट करें। आम जनता उनके क्षेत्रों की दुकानों से ही अनुमत समय में किराणा सामग्री, फल, सब्जी, दूध आदि खरीदें। इन कार्यों के लिए दुपहिया वाहनों की बजाय लोग पैदल जाएं। बेवजह गाड़ी दौड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
होम आइसोलेट रोगियों की ऑनलाइन समीक्षा होगी: कलेक्टर ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों की कोविड क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम (सीक्यूएएस) के माध्यम से ऑनलाइन माॅनिटरिंग होगी। इससे आइसोलेशन नियमों की अवहेलना करने वालों की और प्रभावी ट्रेसिंग हो सकेगी। डोर-टू-डोर सर्वे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर ने एसडीएम और ब्लाॅक सीएमओ की जिम्मेदारी तय की है।