निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर परिवहन विभाग ने सीज किया प्राइवेट टैंकर
बीकानेर, 19 मई। प्राइवेट टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को इसे सीज कर दिया गया।
जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर ने बताया कि पुष्करणा मोहल्ला निवासी सत्यनारायण चूरा द्वारा परिवहन विभाग को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया गया कि प्राइवेट टैंकर आरजे 07, आरसी 5869 के चालक पवन द्वारा 1800 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के बदले पांच सौ रुपए वसूले।
वहीं परिवहन विभाग द्वारा अपने विभागीय कार्मिक को डमी उपभोक्ता बनाकर इस बारे में पूछने पर इतने ही पानी की आपूर्ति के लिए चालक द्वारा छह सौ रुपए मांगे गए, जबकि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्राइवेट टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर 5 कि.मी. क्षेत्र तक प्रति 1000 लीटर पेयजल पहुंचाने के लिए 90 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में 2 हजार लीटर पानी के आधार पर इस पर अधिकतम 180 रुपए राशि ली जानी थी।
इस प्रकार निर्धारित दर से अधिक राशि की लेने और इसकी मांग करने के कारण जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यह प्राइवेट टैंकर सीज किया गया, जिसे सदर थाने में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा गत दिनों में दो एंबूलेंस चालकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर दो एम्बूलेंस भी सीज की गई थी।
अधिक राशि वसूलने पर कर सकेंगे शिकायत
बंसल ने बताया कि यदि किसी प्राइवेट टैंकर चालक द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूली जाती है तो इसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 0151-2970048 अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण कक्ष 0151-2226454 पर की जा सकती है। शिकायत की जांच करते हुए दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।