राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो तो 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा व बिना मास्क व्यक्ति को सामान देने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा इसलिए सार्वजनिक एवं कार्य स्थल पर फेस मास्क एवं फेस कवर पहने एवं जुर्माने से बचें।