बीकानेर, 18 अप्रैल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राजस्थान के समस्त जिला रसद अधिकारियों व अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके क्षेत्र में एम.आर.पी. से अधिक रेट पर सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
खाद्य सचिव श्री नवीन जैन ने रविवार को जारी निर्देश में कहा कि वर्तमान में राजस्थान के कई जिलों में कफर्यू प्रभावी है। कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मध्यनजर बहुत से लोगों में सामग्री खरीद रहे हैं। ऐसे में बहुत से दुकानदार नियम भंग करते हुए उपभोक्ताओं से वस्तु की अधिक राशि वसूल कर सकते हैं और एक्सपायर्ड डेट की सामग्री का विक्रय भी कर सकते हैं। कई बार तनाव के चलते उपभोक्ता एम.आर.पी. से अधिक मुल्य देने को तैयार हो जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा कोरोना काल में की जा रही में खरीददारी के दौरान दुकानदारों द्वारा किसी भी स्थिति में एम.आर.पी. से अधिक रेट पर सामग्री का विक्रय नहीं किया जाये। उपभोक्ताओं को सही सामग्री उचित दर पर ही प्राप्त होनी चाहिये। श्री जैन ने निर्देश प्रदान किये हैं कि यदि कोई दुकानदार एम.आर.पी. से अधिक दर से सामग्री विक्रय करता है अथवा समयावधि पार (एक्सपायर्ड) सामग्री विक्रय करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
खाद्य सचिव के निर्देशों के क्रम में जिला रसद अधिकारी बीकानेर प्रथम श्री यशवंत भाकर ने बताया कि यदि किसी दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की जा रही है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता हैल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 18001806030 व्हाॅट्सएप नम्बर 7230086030 पर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151-2226010 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय श्री भागूराम महला ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रवर्तन अधिकारियों व प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।