राजस्थान:शराब की दुकानों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी और क्या खुला क्या बंद

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बीकानेर बुलेटिन




जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बीच शराब पीने के शौकीनों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे (सुबह 6 से 11 बजे तक) शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेगी।


 
राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्तियां और बढ़ाई थी। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानों, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग से आदेश जारी करने का उल्लेख किया था। राजस्व विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को सब्जियां, परचूनी की दुकान खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए है।


दोपहर 2 बजे तक करवा सकेंगे प्रोपर्टियों की रजिस्ट्रियां

वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक शराब की दुकानाें के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इन कार्यालयों में पब्लिक डिलींग से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, यानी इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की है।

मंडियां, फल सब्जियां, फूल मालाएं बिक सकेंगी

मंडियां,फल सब्जियां,फूल मालाएं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक बिक सकेंगी. फल, सब्जियों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वाहनों पर बिक्री सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी. 

शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू

शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से यात्रा की अनुमति नहीं होगी. सोमवार सुबह 26 अप्रैल से प्रभावी आदेश होगा. विवाह समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी. अधिकतम 3 घंटे के कार्यक्रम की अनुमति होगी. 

पेट्रोल और डीजल लेने का समय निर्धारित

नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल लेने का समय भी निर्धारित किया गया हैं. सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल-डीजल निजी वाहन भरवा सकेंगे. पेट्रोल और डीजल पम्प अन्य वाहनों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे.

पशु चारे से संबंधित दुकानें भी खुलेंगी

नई गाइडलाइन के मुताबिक खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी. पशु चारे से संबंधित दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11बजे तक खुलेंगी. कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 बजे से सुबह 11बजे तक खुलेंगी. 

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