जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि शादी के आयोजन की सूचना आवश्यक रूप से संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को दी जाए। यदि सूचना नहीं दी गई तो संबंधित के विरुद्ध 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा । शादी में 200 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। यदि 200 से अधिक अतिथि पाए जाते हैं तो 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए एफ आई आर भी दर्ज करवाई जाएगी।
बीकानेर में वेबसाइट पर शादी के आयोजन की सूचना दी जा सकती है। इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए उपखंड कार्यालय या 0151-2226014 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
मेहता ने कहा कि प्रत्येक आयोजन के लिए आयोजकों को जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति नहीं होने के बावजूद आयोजन करते पाए जाने पर महामारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्यवाही करते हुए संबंधित के विरुद्ध 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निजी टूर ऑपरेटर्स को नियमित रूप से वाहनों के सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ।
उन्होंने कहा कि अधिकारी औचक निरीक्षण करें और यदि कहीं कोरोनावायरस एडवाइजरी का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे वाहनों को सीज करें। निगम आयुक्त मैरिज गार्डन इत्यादि को भी इस संबंध में नोटिस जारी करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि मेले इत्यादि किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। समझाइश के बावजूद एडवाइजरी का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस सख्ती करेगी। उन्होंने कहा कि बीकानेर शहर के सांस्कृतिक परिवेश के मध्यनजर दुकानदार स्वयं स्थिति की गंभीरता को समझंे और खाने-पीने के सामान की पैकिंग कर ग्राहकों को उपलब्ध करवाएं । उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में एडवाइजरी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली के त्यौहार के मद्देनजर अगले 15 दिन काफी अहम है। आमजन अपनी जिम्मेदारी को समझें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।