बीकानेर। होटल व बार में अब बीयर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा सकता है। लोगों को होटलों एवं बार में ताजा बीयर मिल सकेगी। नई पॉलिसी के तहत होटलों एवं बार में बीयर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। पॉलिसी में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए गए है। नई पॉलिसी के तहत पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस धारकों को माइक्रो बु्रवरी प्लांट लगा सकेंगे एवं होटल-बार से संचालन की अनुमति दी जाएगी। प्लांट लगाने में अधिक खर्चा नहीं आता है। इससे बीयर पीने के शौकीन लोगों को ताजा बीयर उपलब्ध हो सकेगी। इसमें कई तरह के फ्फ्फलेवर भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए सालाना 5 लाख रुपए फीस एवं आबकारी डयूटी 60 रुपए प्रति बल्क लीटर रोजाना की खपत के आधार पर निर्धारित की जाती है। फिलहाल होटल एवं बार के लिए ही माइक्रो ब्रुवरी प्लांट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नगर निगम कमिश्रर व सीएमएचओ के जारी फूड़ लाइसेंस पर होटल एवं बार का लाइसेंस लिया जा सकता है। विभाग ने नई पॉलिसी में होटल एवं बार के लिए काफी छूट दी है। इसके अलावा नई पॉलिसी में शराब की दुकानों के आवंटन में भी बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी में दुकानों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ही बोली लगाकर नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। नीलामी के लिए 23 से 27 फरवरी तक समय तय किया है। नीलामी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लगेगी। बड़ी बात है कि अगर नीलामी में बोली 4 बजे तक भी चलती है तो फिर जब तक बोली समाप्त नहीं होगी तब तक 10 मिनट के स्लैब में बोली जारी रहेगी।
ऑनलाइन ही होगी पूरा प्रोसेस
विभाग की एमएसटीसी की वेबसाइट पर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा उसे नाम, पता व मोबाइल नंबर डालना होगा। खुद का पहचान पत्र व आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद बैंक के खाता नंबर व डिटेल देनी होगी। नीलामी से एक दिन पहले तक ऑनलाइन नीलामी के लिए आवेदन कर सकेंगे। हर दुकान के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।