कांस्टेबल भर्ती 2019: राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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बीकानेर बुलेटिन



जयपुर। कांस्टेबल भर्ती 2019 का परिणाम और चयन जिलेवार तैयार मेरिट से नहीं होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिलेवार मेरिट तैयार करने को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ माना है। कोर्ट ने पूरे राज्य की एक मेरिट सूची तैयार करते हुए उसी से भर्ती करने के आदेश दिए हैं।


राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसपी शर्मा ने राज्य स्तर पर तैयार मेरिट से कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिलावार मेरिट बनाने को संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही राजस्थान पुलिस एक्ट 2009 व राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा उनके उस जिले में ही ली जाए जहां से उन्होंने आवेदन किया था। लेकिन इसके बाद लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की राज्यवार संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाई जाए। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं।


नहीं मानी सरकार की दलील
राज्य सरकार की और से कहा गया कि परीक्षा के बाद परिणाम तैयार करने के लिए काफी समय से काम चल रहा है ऐसे में इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियमों और अधिनियम के उल्लंधन को इस आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ये दिए दिशा निर्देश
1 जिला स्तर पर मेरिट तैयार रकना संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है और राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के खिलाफ है।

2 पुलिस महानिदेशक चयन के लिए एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार करे।
3 जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीण की है वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद शारारिक दक्षता, साक्षात्कार व प्रमाण पत्रों के अनुसार प्राप्त अंकों को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट तैयार हो।

4 इस संयुक्त मेरिट लिस्ट को पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार को भेजा जाए।
5 सफल उम्मीदवार को मेरिट के अनुसार उनकी पसंद से जिलों में पदस्थापित किया जाए।

6 मेरिट और जिलों में पदस्थापन पूरी तरह से पारदर्शिता से हो और नियुक्ति आदेश उच्चाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या कमांडेट के जरिए हो।

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