तीन साल पूर्व नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया। यह मामा खाजूवाला थाना में वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था। लोक अभियोजक सुभाष सहू से मिली जानकारी के अनुसार खाजूवाला थाना क्षेत्र के एक गांव की मंदबुद्धि बालिका उम्र 17 वर्ष के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है और 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम कारित करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतेगा।
अभियुक्त महावीर प्रसाद पुत्र बीरबलराम को धारा 376 2 एल भादस के तहत अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप 10 वर्ष के कारवास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित
किया है।