21 दिसम्बर तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकेंगे

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बीकानेर 17 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के  सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूचियों मंे पात्र व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधन करवाने हेतु आवेदन पत्र 21 दिसम्बर, 2020 तक बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों मंे अथवा मोबाईल एपध् आयोेग के वोटर सर्विस पोर्टल पर किये जा सकेंगे।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 है तथा इसके पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इन आवेदन पत्रों का निस्तारण 11 जनवरी, 2021 तक किया जायेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी, 2021 को किया जायेगा।
नमित मेहता ने यह स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है तथा 18 जनवरी, 2021 के बाद 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके पात्र व्यक्ति जिनके द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आवेदन नहीं किया गया है वह आॅफलाईन अथवा आॅनलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।


मेहता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में 19 दिसम्बर, 2020 (शनिवार) को सभी विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभा, वार्ड सभा की बैठकों का आयोजन किया जाना निर्धारित था किन्तु कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को निरस्त कर दिया गया है। अब बूथ लेवल अधिकारी 19 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह कर दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे, वहीं आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर, 2020 को अपने क्षेत्र के पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु कार्यालय में सम्पर्क कर मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त करेंगे ताकि इनका नियमानुसार मतदाता सूची से नाम विलोपित किया जा सके। साथ ही जन्म के रिकार्ड के आधार पर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पंजीकृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं अथवा नहीं तथा तद्नुसार आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। इन कार्यालयों में सम्पर्क के दौरान बूथ लेवल अधिकारी, विवाह पंजीकरण रिकार्ड के अनुसार उन नव विवाहिताओं से भी प्रारूप-6 में आवेदन पत्र भरवाने की कार्यवाही करेंगे, जिनका की अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हुआ है।


मेहता बताया कि कोविड-19 के होने के बाद भी राज्य के नागरिकों द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम में उनकी सहभागिता पर प्रसन्नता जाहिर की है तथा मतदाता सूची में पंजीकरण से शेष रहे पात्र व्यक्तियों विशेषकर 18-19 आयुवर्ग के युवाओं से आव्हान किया है कि वह 21 दिसम्बर, 2020 तक आवश्यक रूप से आॅफलाईन, आॅनलाईन आवेदन भर कर प्रस्तुत करें ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शतःप्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।मेहता ने मतदाता सूची में पंजीकरण से शेष रहे पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आॅनलाईन आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करने का आव्हान किया। उन्होंने अवगत कराया कि इसके लिये वह भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वोटर हैल्प लाईन मोबाईल एप पर भी पंजीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। मतदाता सूचियों से संबंधित विभिन्न जानकारी हेतु टोल फ्री नम्बर 1950 पर कॉल कर सम्पर्क किया जा सकता है।

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