नई दिल्ली@ केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर कंटेनमेंट, सावधानियों और सर्विलांस के लिए पहले के जारी दिशानिर्देशों को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि देश में कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आई है. लेकिन ब्रिटेन में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट के पाए जाने और दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानियों को पहले की तरह बनाए रखने की जरूरत है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन अब भी सावधानी से चिन्हित किए जाएंगे और इन इलाकों में कंटेनमेंट से जुड़ी हर तरह के मानकों को कड़े तरीके से लागू किया जाएगा.
कोरोनावायरस से जुड़े तमाम दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. इसलिए 25 नवंबर को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कड़े तौर पर लागू करने की जरूरत है.
क्या है सरकार की पुरानी गाइडलाइंस
1. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा. मंत्रालय ने कहा, ‘राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदी लागू कर सकते हैं.’
2. राज्य में जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां पर राज्य सरकार ऑफिस टाइमिंग में बदलाव या अन्य कोई कदम उठा सकते हैं. कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस और म्यूनिसिपल अथॉरिटी की होगी.
3. जो लोग कोविड सेफ्टी के लिए तय की गईं गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, उनपर कार्रवाई की छूट राज्य सरकार को होगी. इसमें मास्क नहीं लगाने पर, सोशल डिस्टेंस नहीं करने पर जुर्माना लगाना आदि शामिल है.
4. इंटर स्टेट और इंट्रा-स्टेट ट्रेवल पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इधर से उधर जाने के लिए किसी तरह के विशेष परमिट की जरूरत नहीं होगी.
5. अगर किसी इलाके में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो मार्केट एक दिन छोड़कर खोला जाएगा, जरूरी पड़ने पर मार्केट को पूरी तरह बंद किया जा सकता है. कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे. वह दुकान मालिक और कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हें दुकान पर आने की मनाही होगी.
6. एसओपी के अनुसार, मार्केटप्लेस में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो इसका ध्यान मार्केट एसोसिएशन्स रखेगा. निगरानी के लिए प्रत्येक बाजार के लिए एक उप-समिति का निर्माण शामिल है.