एक विवाह समारोह में हर्ष फायर करना महंगा पड़ गया है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने अपने स्तर पर ही दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला लूणकरनसर के रोझा गांव का बताया जा रहा है। लूणकरनसर पुलिस के कांस्टेबल ने ही दो युवकों की पहचान करके अपने स्तर पर एफआईआर करवाई है।
रोझा गांव में 11 मार्च को चक 11 सीएचडी में किसी समारोह के दौरान एक लाइसेंसी हथियार से दो फायर किए गए। एक मित्र से लाइसेंसी हथियार लेकर फायर करते हुए के फोटो और वीडियो बनाए गए। बाद में ये फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। पुलिस के पास ये वीडियो पहुंच गया। इस पर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई। जिसमें बजरंग पुत्र सुभाष निवासी रोझा और रामसिंह पुत्र भंवरलाल निवासी नोखा पर सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो वायरल करने और आम लोगों में भय व्याप्त करने का आरोप लगाया है। दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हथियार पर जिसे लाइसेंस दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, लाइसेंसी हथियार का उपयोग गलत तरीके से होने पर हथियार जब्त हो सकता है और आगे से लाइसेंस नहीं देने का निर्णय भी प्रशासन कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है