अवैध रिफलिंग पर 4 प्रकरण दर्ज, 17 सिलेण्डर जब्त
एलपीजी गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और दुरुपयोग पर होगी कार्यवाही
विवाह और समारोह स्थलों पर सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ध्यान
बीकानेर, 15 दिसंबर। अवैध गैस रिफिलिंग की रोकथाम के लिए गठित जांच दल ने कार्यवाही करते हुए गुरुवार को चार प्रकरण दर्ज किए और 17 सिलेंडर जब्त किए।
जिला रसद अधिकारी भागू राम महला ने बताया कि जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार गठित टीमों ने यह कार्यवाही की। प्रवर्तन निरीक्षक संदीप झांकल प्रवर्तन निरीक्षक एंव पवन सुथार ने श्री जी पेट्रोल पम्प के पास वाली गली, मेहरों का मोहल्ला में ओमेंदर मेहरा द्वारा स्थापित अवैध एलपीजी भराव केन्द्र का निरीक्षण किया। मौके पर ओमेंदर मेहरा के पास वाहन में एलपीजी गैस भरने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोनिक कांटा एवं 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर (14.2 किलो) जब्त किए गए।
झांकल ने पण्डित धर्म कांटा, गजनेर रोड़ के पास 'मिलन फ्लोवर्स के सामने एक खण्डहरनुमा कमरे में इस्लाम पुत्र बरकत अली को अवैध एलपीजी गैस भरता हुआ पाया। मौके पर 8 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलो), 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं 2 इलेक्ट्रिक कांटा जब्त किया गया। भुट्टों का चौराहा स्थित बागवानों का मोहल्ला बीकानेर में श्री देवनारायण दूध भण्डार के पास बगैर नाम की एक दुकान में शमशेर अली पुत्र लियाकत अली तिपहिया वाहन में अवैध एलपीजी गैस भरता हुआ पाया गया। मौके पर वाहनों में एलपीजी भरने हेतु 2 इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक कांटा एवं 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलो) जब्त किए गए। इसी प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक मनीष अवस्थी द्वारा निरीक्षण के दौरान लूणकरणसर की ग्राम पंचायत उदाना की मुख्य सड़क पर रामदयाल पूनिया की दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर रखा होना पाया गया। इसके बारे में पूछने पर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। मौके से कुल 4 सिलेण्डर जब्त किए गए।
इस प्रकार जिले में कुल 17 गैस सिलेण्डर, इलेक्ट्रिक मोटर एवं 4 इलेक्ट्रिक कांटे जब्त किए गए।
जांच दल ने इन व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत धारा 6ए के तहत कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। महला ने बताया कि अवैध गैस रिफलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने सभी एल.पी.जी उपभोक्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपना सिलेण्डर स्वयं उपभोग करें तथा इसके अलावा किसी अन्य को नहीं दें।
एलपीजी गैस एजेन्सी धारकों की बैठक आयोजित
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिले में संचालित समस्त एलपीजी गैस एजेन्सी धारकों की बैठक का आयोजित की गई।
बैठक में एलपीजी गैस के उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियों एवं दुरुपयोग पर चर्चा की गई।
जिला कलक्टर एलपीजी गैस सिलेंडर के दुरुपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शहरी क्षेत्र में गैस एजेंसी के जो गोदाम, वर्तमान में आवासीय क्षेत्र के अंदर आ गए हैं, इनके संचालक पीईएसओ की गाइडलाइन अनुसार गोदाम की जांच कर लें। यदि वे नॉर्म्स अनुसार नहीं हैं, तो इन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) पंकज शर्मा ने कहा कि एजेंसी संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये जाने वाले सिलेण्डर का ट्रेकिंग सिस्टम अपनाया जाए, जिससे अवैध गतिविधि में दुरुपयोग होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जा सके। शर्मा ने बताया कि एलपीजी सिलेण्डर का दुरुपयोग करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। एजेंसी संचालक इसमें सहयोग करें।
जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने कहा कि सभी एजेंसी संचालकों द्वारा सिलेंडर डिलीवरी के लिए अधिकृत वाहनों की सूची उपलब्ध करवाई जाए। प्रत्येक गाड़ी में गेट पास एवं केश मीमो रखें। डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के परिचय पत्र जारी करें। एलपीजी सिलेण्डर की आपूर्ति वास्तविक उपभोक्ता को करना सुनिश्चित करें।
गैस एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के तहत समस्त अधिकृत वाहनों पर जिंगल्स के माध्यम से जागरूकता गतिविधि शुरू करने की सहमति जताई। प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता जागरूकता के पेम्पलेट का वितरण करने की बात कही।
एचपीसीएल के विक्रय अधिकारी अजय मीणा ने उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के तहत नुक्कड़ नाटक आयोजित करवाने की जानकारी दी। इस दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष शांतिलाल प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक संदीप झांकल, योगेश कुमार चौधरी, पवन सुधार एवं मनीष अवस्थी सहित जिले के गैस एजेंसी संचालक उपस्थित रहे।
एलपीजी गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और दुरुपयोग पर होगी कार्यवाही
विवाह और समारोह स्थलों पर सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ध्यान
जोधपुर में हुई गैस सिलेण्डर विस्फोट दुर्घटना जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकन की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिला रसद अधिकारी, विस्फोटक विभाग, ऑयल कंपनी और स्थानीय प्रशासन की जिले में संचालित विवाह एवं अन्य समारोह स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और इस दौरान व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों के सत्यापन, अवैध भंडारण एवं दुरूपयोग रोकने और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता संबंधी सुनिश्चितता की जाएगी। समस्त विवाह और समारोह स्थलों का निर्धारित सुरक्षा मानकों के संबंध में सर्वे करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच के दौरान एलपीजी गैस के अवैध भंडारण, संग्रहण एवं दुरूपयोग या अन्य अनियमितताएं पाई जाने पर द्रविकृत पेट्रोलियम आदेश 2000 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने 24 दिसम्बर को उपभोक्ता दिवस के दौरान उपभोक्ताओं में जागरुकता के लिए नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रतियोगिताएं और प्रदर्षनी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ऑयल कंपनियों आदि के साथ एलपीजी गैस सिलेण्डर के अवैध भंडारण, संग्रहण एवं दुरूपयोग नहीं किए जाने तथा इसके खतरे एवं बचाव के प्रति जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने इस संबंध में कार्यवाही के लिए नगर निगम आयुक्त और रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। वहीं प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम, रसद और जनसंपर्क विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।