बीकानेर के नोखा से बड़ी ख़बर दलित छात्रा से रेप व आत्महत्या के मामले में आरोपी विजेंद्र सिंह को सुनाई उम्रकैद की सजा,पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा,हॉस्टल वार्डन व उसके पति को भी सजा, दोनों को छह-छह साल की सजा सुनाई।
नोखा में बीएसटीसी की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आज न्यायालय ने दोषियों को सजा सुना दी है। मामला देश भर में चर्चा का विषय बना था।
न्यायालय ने इस मामले में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी पीटीआई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कॉलेज प्राचार्य और वार्डन को छह-छह साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को इस मामले में बीकानेर की पोक्सो कोर्ट में पीटीआई सहित तीन को दोषी सिद्ध किया जा चुका था जिनकी सजा मंगलवार को सजा सुनाई गई।
नोखा के जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में बीएसटीसी कर रही एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था। सेकंड इयर में पढ़ने वाली ये छात्रा हॉस्टल में रहती थी। उसने कॉलेज के पीटीआई विजेंद्र सिंह के रूम में सुसाइड किया था। आरोप है कि वार्डन प्रिया शुक्ला ने 28 मार्च 2016 की रात इस छात्रा को पीटीआई विजेंद्र सिंह के रूम में भेजा था। छात्रा अपने कक्ष में नहीं थी तो उसे सभी कमरों में ढूंढा गया। इस पर वो पीटीआई के कमरे में मिली। इस पर संस्थान प्रबंधन ने उससे व पीटीआई दोनों से माफीनामा लिखवा लिया था। अगले दिन सुबह 29 मार्च को हॉस्टल के पानी के कुंड में इस छात्रा का शव मिला था।अदालत ने इस मामले में पीटीआई विजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य सजा दुष्कर्म की धारा 376 के तहत सुनाई गई है। वहीं प्रिंसिपल वार्डन प्रिया शुक्ला व उसके पति प्रतीक शुक्ला को छह-छह साल की सजा सुनाई गई है। अन्य धाराओं में भी सजा दी गई है।