बीकानेर, 7 जून । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, अर्धघुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2021- 22 से 2025-26 तक नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल. डी. पंवार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जांच कर ऑनलाइन जमा करवानी होगी। निर्धारित समयावधि बाद लंबित आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षण संस्थान जिम्मेदारी होगी। इसी तरह शैक्षणिक सत्र 2021- 22 के लिए शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थी की उपस्थिति आधार आधारित दर्ज करवानी होगी। विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों के पंजीयन हेतु एआईएसएचई, यूडीआईएसई कोड अनिवार्य होगा। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों को सत्र 2024 से पूर्व नेक एवं एनबीए से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा ।