जयपुर, 7 मई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए 18 अप्रेल से 31 जून तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों, सेवाओं, उद्योगों की सम्मति, प्राधिकार तथा पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
मंडल के सदस्य सचिव डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज ने बताया कि यह महत्वपूर्ण निर्णय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप उद्योगों को सम्मति/प्राधिकार/पंजीकरण के लिए आवेदन/प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों के कारण लिया गया है।
उन्होंने बताया कि ऎसी सभी इकाइयां 31 जुलाई 2021 तक राज्य मंडल में सम्मति/प्राधिकार/पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगी। सम्मति की समाप्ति के उपरांत, 31 जुलाई तक आवेदन करने वाली इकाईयों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
राज्य मंडल ने स्पष्ट किया है कि सभी इकाइयां वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों का पालन करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय लागू हाें, ताकि किसी भी स्थिति में पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, अन्यथा उन पर परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।