बीकानेर:कल बदल जायेगा नियम घर मे है शादी तो ऐसे करे आवेदन वरना 1 लाख का जुर्माना

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बीकानेर बुलेटिन








बीकानेर में विवाह की अनुमति के लिए अब इस परफोर्मा मे विवाह में शामिल होने वाले 31 मेहमानों की जानकारी भरकर करना होगा मेल sdo.bikaner@rajasthan.gov.insdmbika@hotmail.com पर, साथ मे वर, वधु की आईडी, प्रार्थना पत्र एवं निमंत्रण पत्र संलग्न करने होंगे।
3 मई शाम पांच बजे से होने वाली सभी शादियों के लिए नये नियम लागू होंगे। विभाग ने इस हेतु एक परफॉर्मा  भी जारी कर दिया है। इस परफॉर्मे में 31 मेहमानों के नाम, वर/वधु से संबंध, मोबाइल नंबर व आईडी कार्ड नंबर अंकित करने होंगे। मेहमानों की पहचान हेतु वोटर आईडी, आधार, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य फोटो वाले किसी भी आईडी कार्ड के नंबर परफॉर्मे में देने होंगे।

 

बता दें कि 31 मेहमानों में वर व वधु दोनों पक्षों के कुल मेहमान शामिल होंगे। संबंधित उपखंड अधिकारी को विवाह की सूचना देनी होगी। सूचना संबंधित एसडीएम के ईमेल पर देनी होगी। 



विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। 

• विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। 

• बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 


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