बीकानेर, 11 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्धनतम व जरूरतमंद लोगों के लिए जारी किए जाने वाले राशन को उठाने वाले राजकीय कार्मिकों द्वारा 15 जनवरी तक राशि जमा नहीं कराने पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे कार्मिकों के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को विभागीय कार्यवाही हेतु लिखा जाएगा! उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में बीकानेर जिले में निवास करने वाले राजकीय कार्मिकों ने नौकरी में रहते हुए एनएफएसए योजना का गलत रूप से फायदा उठाया। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक एनएफएसए राशन कार्डधारी को कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्या के आधार पर 02 रू. व 01 रू. प्रति किलो की दर से राशन दिया जाता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अपात्र होने के बावजूद इस योजना के तहत राशन उठाने वाले कार्मिकों को अब उनके द्वारा उठाए गए 01-02 रू.प्रति किलो राशन के विरूद्ध 27 रू. प्रतिकिलो की दर से राशि राजकोष में जमा करानी होगी।
जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि बीकानेर जिले में ऐसे 1667 राजकीय कार्मिकों को चिहिन्त किया गया। इन कर्मचारियों को जरिये नोटिस राशि जमा कराने हेतु सूचित किया चुका है। अब तक 563 राजकीय कार्मिकों ने राशि जमा करवा दी है। इन कार्मिकों से 70.00 लाख रूपये की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है एवं राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। भाकर ने बताया कि जिन राजकीय कर्मचारियों को अब तक नोटिस नहीं भी मिला हो तो भी यदि नौकरी लगने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन उठाया गया है तो वे जिला रसद कार्यालय में सम्पर्क कर राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा राशन नहीं उठाया गया है एवं उनके राशन कार्ड का उपयोग कर किसी अन्य द्वारा राशन उठाया गया है तो कर्मचारी लिखित में इसकी शिकायत जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है, जिसके आधार पर संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सके। भाकर ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के अधिकांश कार्मिकों द्वारा ही राशि जमा कराई गई है। भाकर ने कहा कि केन्द्र सरकार के कार्मिकों ने भी यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन उठाया है तो उन्हंे भी इस योजना के अन्तर्गत उठाए गए राशन की राशि जमा करवानी होगी।