आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर लगाया 2.5 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली@ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेग्युलेटरी नियमों का उल्लंघन करने पर देश की सबसे बड़ी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बैंक के मुताबिक बजाज फाइनेंस ने रिस्क मैनेजमेंट और एक खास फेयर प्रैक्टिस कोड का उल्लंघन किया।


आरबीआई ने कहा कि कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि नियमों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर कंपनी के जवाब पर गौर करने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मामले की और पड़ताल की गई। इसके बाद केंद्रीय बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि कंपनी ने उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और इस कारण उस पर जुर्माना लगाने की जरूरत है।


कंपनी का शेयर गिरा

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी पर जुर्माना रेग्युलेटरी अनुपालन में खामियों के कारण किया गया है और इसका कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते से कोई लेनादेना नहीं है। इस बीच मंगलवार को बजाज फाइनेंस का शेयर 1.83 फीसदी की गिरावट के साथ 5121 रुपये पर आ गया।


रिजर्व बैंक ने बताया कि बजाज फाइनेंस, पुणे पर आरबीआई की ओर से जारी जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के निर्देशों का उल्‍लंघन किया. इसके अलावा कंपनी ने सभी एनबीएफसी के लिए लागू की गई निष्‍पक्ष व्‍यवहार संहिता की भी अनदेखी की. केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्‍ट, 1934 (RBI Act] 1934) की धारा-58G की उपधारा-1 के क्‍लॉज (B) को धारा-58B की उपधारा-5 के क्‍लॉज-aa के साथ पढ़ने पर मिली शक्तियों के तहत बजाज फाइनेंस के खिलाफ यह कार्रवाई की. आरबीआई के मुताबिक, कंपनी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि जब उसके रिकवरी एजेंट ग्राहकों से वसूली करने जाएं तो उनका उत्‍पीड़न ना होने पाए.

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