जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि बुधवार को नगर पालिका नोखा से 14, श्रीडूगंरगढ़ नगरपालिका से 11 तथा देशनोक नगरपालिका से 2 नामांकन दाखिल हुए। देशनोक में पहली बार बुधवार को दो नामांकन दाखिल किए गए हैं।
नाम निर्देश प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को प्रस्तुत करने होंगे विभिन्न दस्तावेज- जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि नगर पालिका चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को विभिन्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की आर्हता संबंधी शर्ते पूर्ण होनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार संबंधित नगर पालिका का मतदाता हो व उसकी आयु संवीक्षा के दिन न्युनतम 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा उम्मीदवार के दो से अधिक संतान (जुड़वा संतान को एक गिना जाएगा) नहीं होनी चाहिए। मेहता ने बताया कि उम्मीदवार नगरपालिका अधिनियम एवं निर्वाचन नियमों के अधीन अयोग्य नहीं हो तथा आरक्षित सीट की स्थित में उसी आरक्षित वर्ग से होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक अभ्यर्थी एक वार्ड से अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा नाम वापस लेने पर सभी नाम निर्देशन से अभ्यिर्थिता वापस मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिक सदस्य के लिए प्रतिभूति राशि 2000 रूपए होगी तथा अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि एक बार ही ली जाएगी।
मेहता ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के समय उम्मीदवार के नाम निर्देशन-पत्र के साथ संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र, दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों सम्बन्धी घोषणा पत्र, क्रियाशील स्वच्छ शौचालय सम्बन्धी स्व घोषणा पत्र, सांख्यिकीय सूचना फाॅर्म, जाति प्रमाण पत्र, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, प्रतिभूति राशि जमा की रसीद तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का उम्मीदवार होने पर प्रारूप ‘क’ व ‘ख’ आदि दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।