नई दिल्ली@ कोरोना के इस दौर की अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय-समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने तीन महीने तक राशन नहीं लिया है तो अपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इसपर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
3 महीने राशन न लेने पर रद्द होगा राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि केंद्र ने देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। इकृसका मतलब यह है कि अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां रह रहे हैं वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो इसके मतलब यह है कि वह अपना पेट भरने में सक्षम हैं। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है।