प्रदेश में धारा 144 को इस तारीख तक बढ़ाया गृह विभाग ने जारी किए आदेश

0
बीकानेर बुलेटिन






राजस्थान में अब निषेधाज्ञा (धारा 144) की अवधि को बढ़ाकर 21 अप्रेल तक कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू होने के आदेश जारी किए थे। कोरोना महामारी को देखते हुए अब निषेधाज्ञा लागू रहने की इस अवधि को 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रेल 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*