कई राज्यों के परीक्षार्थियों को मिलेगी ट्रेन की सुविधा
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कह कि परीक्षा केन्द्रों पर कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र एडीएम (अतिरिक्त जिला कलक्टर) ही जारी करें, जिससे परीक्षा आयोजन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब इत्यादि राज्यों से आने वाले परीक्षार्थीयों के निवास क्षेत्रों की सूची रेलवे को शीध्र उपलब्ध कराएं, जिससे उनके समीप रेलवे स्टेशन से ट्रेन का परिवहन उपलब्ध हो।
निजी बसों की व्यवस्था भी रहेगी
मुख्य सचिव ने कहा कि रीट के आयोजन में 86 प्रतिशत परीक्षार्थियों को प्रथम वरीयता के अनुरूप जिला मुख्यालय का आवंटन किया गया है। अतः अधिकतर परीक्षार्थियों का जिले के भीतर ही आवागमन होगा। इसलिए रोडवेज के अधिकारी सरकारी के अतिरिक्त निजी बसों की व्यवस्था भी करें। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थीयों को परीक्षा में भाग लेने के लिए 23 व 24 जुलाई के दो दिन पूर्व एवं पश्चात (कुल 6 दिन तक) निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
पुलिस और शिक्षा विभाग CCTV से करेगा निगरानी
रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेशभर के 1376 परीक्षा केंद्रों की 30 हजार से ज्यादा CCTV से निगरानी की जाएगी। जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ पुलिस के अभय कमांड सेंटर को भी दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाएगी।
इस दौरान नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारी भी मोबाइल का इस्तमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान केवल केन्द्राधीक्षक को की-पेड युक्त मोबाईल परीक्षा केन्द्र पर रखने की परमिशन होगी।
ज्वेलरी पहन परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश
रीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते हैं। इन सभी आभूषणों के पहनने पर रोक रहेगी। इसके आलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ इनमें से कुछ भी लाते हैं। तो उन्हें इसे परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी।
लापरवाही पड़ सकती है भारी
प्रदेशभर में 2 दिन चार परियों में होनी वाली परीक्षा में अभ्यर्थी केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ, कैल्क्यूलेटर भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी वस्तु अगर अभ्यर्थी के पास मिली। तो उसके खिलाफ अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं परीक्षा के दौरान नकल और धांधली करने पर राजस्थान में नकल के खिलाफ बने कानून के तहत 10 से 12 साल की सजा के साथ आरोपी की सम्पति सीज कर उससे जुर्माने वसूला जाएगा।