जिले में बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे समस्त प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम, मेला मार्केट ,सेल बाजार ,प्रदर्शनी इत्यादि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर और सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को आदेश जारी कर बिना अनुमति के संचालित होने वाले ऐसे समस्त मनोरंजन कार्यक्रमों, मेले, सत्संग सेल बाजार, प्रदर्शनी आदि पर रोक लगाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्न अस्थाई मेले, मार्केट , मनोरंजन कार्यक्रम आदि की तुरंत जांच करवाई जाए और यदि किसी स्थान पर बिना अनुमति के ऐसे आयोजन मिले तो तत्काल जांच कर कर रुकवाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।