प्रदेश में कार चलाने वालो के लिए आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान
बीकानेर बुलेटिन
जयपुर। कार में फ्रंट सीट के साथ ही पिछली (बैक) सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। सड़क व परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 125(1)(क) के अनुसार एम-1 श्रेणी के वाहनों (चालक के अतिरिक्त अधिकतम आठ सीटर यात्री वाहन) में फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग रीयर सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य है।
पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। आदेश के अनुसार वाहनों में सीट कवर लगवाते समय यह ध्यान रखा जाए कि सीट कवर के कारण सीट बेल्ट को लॉक करने या लॉक हटाने में बाधा न पहुंचे।
इसलिए जरूरी
सीट बेल्ट कमर और कंधे पर कसकर लगाई जानी चाहिए। जिससे रीड की हड्डी और पसलियां किसी भी तरह के झटके को सहन कर सके। मोटर व्हीकल एक्सपर्ट के अनुसार एयरबैग सीट बेल्ट का पूरक होता है। सीट बेल्ट लगे होने पर ही एयर बैग खुलते हैं।
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