बीकानेर बुलेटिन
बीकानेर। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह आदेश श्रीडूंगरगढ़ में अतिरिक्त सेशन न्यायधीश जयपाल जाणी ने दिया है। आदेशों के अनुसार दोषी पति लोढ़ेरा निवासी शालूराम को सजा सुनाई गयी है। 28 जनवरी 2015 को पति ने अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस सम्बंध में मृतका शरबती के पिता रामसीसर ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताडना, हत्या का मामला दर्ज करवाय गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में पति को हत्या का दोषी मानते हुए चालान पेश किया था।
Labels: #बीकानेर, crime
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