पूर्व सरपंच 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित, संभागीय आयुक्त ने जारी किए आदेश, 6 अन्य प्रकरण खारिज

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बीकानेर बुलेटिन




बीकानेर, 2 नवंबर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति पदमपुर की रिडमलसर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच इन्द्राज पूनिया को अगले पांच वर्ष की समयावधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन स्टेट बीपीएल सूची में अनियमितता की शिकायत जांच के बाद सही पाई गई , इस पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत ये निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि अनियमितताओं से जुड़े 6 अन्य प्रकरणों को जांच के बाद दाखिल दफ्तर करने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार, बीकानेर जिले की पंचायत समिति लूणकरनसर के ग्राम पंचायत रामबाग की पूर्व सरपंच पार्वती, श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति के करनपुर की ग्राम पंचायत 3 ओ के पूर्व सरपंच महल सिंह, ग्राम पंचायत 13 एफ एफ के वार्ड 9 के पूर्व पंच मनफूल राम, ग्राम पंचायत ततारसर के वार्ड संख्या 8 के पूर्व पंच निर्मलसिंह, पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत मन्नीवाली की पूर्व सरपंच अंजू यादव, जिला हनुमानगढ़ की पंचायत समिति पीलीबंगा के ग्राम पंचायत प्रेमपुरा की पूर्व सरपंच किरण के विरूद्ध शिकायत को सही नही मानते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने के निर्देश दिए गए।

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