बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।
ऐसे हल्के वाणिज्यिक वाहन जिनसे सामान के परिवहन का कार्य किया जाता हो तथा जिसका भार 7500 किलो से अधिक न हो, (इसमें टैक्टर, बस एवं रोड़ रोलर आदि शामिल नहीं होंगे ) उनकी खरीद पर 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्य का मूल निवासी हो। एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना अन्तर्गत पात्र होगा। ऋण की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए रानी बाजार चोपड़ा कटला स्थित विभाग के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।