अब पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी भी कराएंगे आधार सीडिंग आधार सीडिंग की अंतिम तिथि 17 दिसम्बर तक बढ़ाई

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बीकानेर, 09 दिसम्बर


। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना‘ के अन्तर्गत जिले में भी ब्लाॅक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एन.एफ.एस.ए. के पात्र उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार नम्बर को जोड़ने का कार्य अब 17 दिसम्बर तक किया जाएगा।


जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि आधार सीडिंग की अनिवार्यता के मध्यनजर सीडिंग कार्य में गति लाने के लिए अब पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को भी उपभोक्ताओं के आधार नम्बर को राशन कार्ड से जुड़वाने के कार्य में शामिल किया है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने इस संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारी और विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मेहता के निर्देशानुसार ग्राम विकास अधिकारियों व पटवारियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं को आधार सीडिंग हेतु के जानकारी देते हुए इस कार्य को करवाएं। मेहता ने बताया कि उपभोक्ता के राशन कार्ड मंे अंकित सदस्य या सदस्यों का विवाह होने के उपरान्त अन्य राशन कार्ड में नाम दर्ज होने, दोहरे नाम दर्ज होने, दोहरे राशन कार्ड होने, मृत्यु हो जाने जैसी स्थितियों में पंचायत समिति स्तर से नाम विलोपन कराने की कार्यवाही भी की जाए।


भाकर ने बताया कि आधार सीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में इसी आधार पर उचित मूल्य दुकान से उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। भाकर ने बताया कि आधार सीडिंग के कार्य को 17 दिसम्बर तक बढ़ाया गया है। आधार सीडिंग और आधार कार्ड बनवाने हेतु सहयोग के लिए उपनिदेशक, एसीपी, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिले में कार्यरत समस्त ईमित्रा व आधार रजिस्ट्रेशन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करवाई गई है। इन सूचियों को सभी उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं राशन डीलरों को उपलब्ध करवाया गया है ताकि वे अपने क्षेत्र के नजदीकी ई मित्र व आधार रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर उपभोक्ता का आधार कार्ड आवेदन करवाने व उसे राशन कार्ड के साथ जोड़ने में सहयोग करें।


जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वितीय भागूराम महला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत नियमित रूप से राशन प्राप्त होता है, उन्हंे अपने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का आधार नम्बर जुड़वाया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता को आधार सीडिंग कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो रसद कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।

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