घर पर सरकारी डॉक्टर निर्धारित से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकेंगे, संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश

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बीकानेर बुलेटिन



सेवारत चिकित्सक घर में मरीज देखने के लिए निर्धारित से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकेंगे, संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश

बीकानेर, 16 सितंबर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने सेवारत चिकित्सकों को घर पर मरीज देखने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित नॉर्म्स के अनुसार शुल्क लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पत्र प्रेषित करते हुए निर्देशित किया है।
 संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार सहायक प्राचार्य घर पर मरीज देखने के 125 रुपये ले सकता है। इसी प्रकार सह प्राचार्य द्वारा 150 रुपये तथा वरिष्ठ प्राचार्य द्वारा 200 रुपये शुल्क के रूप में लिए जाना निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सेवारत चिकित्सकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित से अधिक शुल्क लिए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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